आरबीआई ने खाता फ़्रीज़ नियमों का मानकीकरण किया, अवरुद्ध धनराशि को केवल विवादित मात्रा तक सीमित कर दिया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिष्कृत विनियामक दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें कहा गया है कि वित्तीय संस्थान संपूर्ण ग्राहक खातों के बजाय केवल विशिष्ट विवादित निधियों को ही फ्रीज कर सकते हैं। इस निर्णय का उद्देश्य मामूली विवादों या साइबर-धोखाधड़ी जांच का सामना करने वाले खाताधारकों के लिए अनावश्यक वित्तीय संकट को रोकना है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अद्यतन परिचालन मानदंड पेश किए हैं जो यह नियंत्रित करते हैं कि बैंक कानूनी या वित्तीय विवादों के दौरान खाता फ्रीज को कैसे संभालते हैं। नए निर्देश के तहत, वित्तीय संस्थानों को पूरे बैंक खाते को स्थिर करने से सख्ती से प्रतिबंधित किया जाता है, जब शेष राशि का केवल एक हिस्सा जांच या विवाद के अधीन होता है।
पहले, कानून प्रवर्तन जनादेश या धोखाधड़ी अलर्ट के परिणामस्वरूप अक्सर पूरा खाता फ्रीज हो जाता था, जिससे खाताधारक बुनियादी खर्चों के लिए गैर-विवादित व्यक्तिगत धन तक पहुंचने में असमर्थ हो जाते थे। संशोधित तंत्र बैंकों को केवल विवादित राशि की रिंग-फेंसिंग करने के लिए बाध्य करता है, जबकि ग्राहकों को उनकी शेष परिचालन पूंजी तक निर्बाध पहुंच की अनुमति देता है।
यह उपभोक्ता-केंद्रित विनियामक समायोजन सार्वजनिक सुविधा के साथ कानून प्रवर्तन आवश्यकताओं को संतुलित करता है। थोक खाता व्यवधान को कम करके, केंद्रीय बैंक का लक्ष्य भारत के बैंकिंग नेटवर्क में निष्पक्ष परिचालन मानकों को बढ़ावा देते हुए डिजिटल बैंकिंग विश्वास को मजबूत करना है।
Comments 0