स्कूलों को जेंडर पहचान और यौन अभिविन्यास पर आधारित बुलिंग से निपटना होगा: उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय ने स्कूलों को जेंडर पहचान और यौन अभिविन्यास पर आधारित बुलिंग रोकने के उपाय अपनाने का आदेश दिया है। यह आदेश उस याचिका के बाद आया है जिसे 16‑वर्षीय छात्र की माँ ने दायर किया था, जो फरवरी 2022 में स्कूल अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न के आरोप के बाद निधन हो गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने देशभर के शैक्षणिक संस्थानों को निर्देशों का एक सेट जारी किया, जब उसने जेंडर पहचान और यौन अभिविन्यास से जुड़ी बुलिंग के बारे में उठाई गई याचिका सुनी। न्यायालय ने ज़ोर दिया कि स्कूलों का कानूनी दायित्व है कि वे हर छात्र के लिए सुरक्षित माहौल प्रदान करें, चाहे उनकी व्यक्तिगत विशेषताएँ कुछ भी हों, और कार्य न करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट एंटी‑बुलिंग नीतियों की रचना, कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और छात्रों को बिना डर के घटनाओं की रिपोर्ट करने के तंत्र की मांग की।
यह याचिका फारिदाबाद के एक प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ने वाले 16‑वर्षीय लड़के की माँ द्वारा दायर की गई थी, जो 24 फरवरी 2022 को निधन हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल अधिकारियों और प्रधानाचार्य ने लड़के की अनुमानित जेंडर पहचान पर आधारित उत्पीड़न की बार‑बार शिकायतों को अनदेखा किया। उसकी मृत्यु के सटीक परिस्थितियाँ अभी भी जांच के अधीन हैं, परंतु इस मामले ने दिखाया कि स्कूल भेदभाव की शिकायतों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, इसमें क्या कमियाँ हैं और ऐसी उपेक्षा का कमजोर छात्रों और उनके परिवारों पर क्या असर पड़ सकता है।
न्यायालय का निर्णय पूरे भारत में स्कूल प्रशासन को प्रभावित करने की उम्मीद है, जिससे वे मौजूदा अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं की समीक्षा करें और अधिक समावेशी प्रथाएँ अपनाएँ। भारतीय पाठकों के लिए यह निर्णय शैक्षणिक परिवेश में सभी बच्चों के अधिकारों की रक्षा के महत्व को रेखांकित करता है, जो परिवारों, शिक्षकों और नीति निर्माताओं को प्रभावित करता है। जो स्कूल इस निर्देश का पालन नहीं करेंगे, उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जबकि जो मार्गदर्शक सिद्धांत अपनाएँगे, वे छात्र कल्याण और सामाजिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता दिखा सकेंगे।
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