SC/ST की आवाज़ें: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बढ़े हुए आरक्षण को रद्द किया, निर्णय पर निंदा
कर्नाटक के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समूहों ने उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के बढ़े हुए आरक्षण आदेश को रद्द करने के बाद गहरी निराशा व्यक्त की। इस निर्णय ने क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई के भविष्य को लेकर चिंताएँ बढ़ा दीं।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया, जिसमें सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने के आदेश को रद्द कर दिया गया। यह फैसला कानूनी तर्कों पर आधारित था कि संशोधन संवैधानिक सीमाओं से अधिक था और पर्याप्त औचित्य की कमी थी। परिणामस्वरूप, कई वर्षों से लागू बढ़ी हुई आरक्षण को हटा दिया गया, और आरक्षण संरचना को पूर्व स्तर पर लौटा दिया गया। यह निर्णय उन छात्रों और नौकरी चाहने वालों पर तुरंत प्रभाव डालता है जो इस उच्च आवंटन पर निर्भर थे।
बेंगलुरु में कई SC और ST संगठनों के नेताओं ने अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए, निर्णय को सामाजिक समानता के लिए एक झटका बताया। उन्होंने बताया कि बढ़े हुए आरक्षण को प्रतिनिधित्व में लगातार अंतर को दूर करने और एक समान खेल मैदान बनाने के लिए पेश किया गया था। समूहों ने चेतावनी दी कि हटाने से समावेशन की प्रगति धीमी हो सकती है और सीमित सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जिससे मौजूदा असमानताएँ और बढ़ सकती हैं। उन्होंने संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नीति को बहाल या पुनः डिज़ाइन करने के लिए विधायी प्रतिक्रिया की भी मांग की।
यह विवाद उसी समय उभर रहा है जब भारत भर में आरक्षण नीतियों पर जांच हो रही है, और बहसें मेरिट और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन पर केंद्रित हैं। कर्नाटक का अनुभव उन अन्य राज्यों को प्रभावित कर सकता है जो अपनी आरक्षण में समान सुधार पर विचार कर रहे हैं। पर्यवेक्षक मानते हैं कि न्यायालय का निर्णय सकारात्मक कार्रवाई की संरचना पर पुनर्विचार को प्रेरित कर सकता है, जिससे नए कानूनी चुनौतियाँ या नीति संशोधन हो सकते हैं, जो संवैधानिक मानकों और ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से हों।
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