एसआईसी आरटीआई आवेदनों पर अंकुश लगाने के कथित कदम पर कोच्चि निगम से स्पष्टीकरण मांग सकता है
राज्य सूचना आयोग भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारियों के साथ बार-बार आरटीआई आवेदकों का विवरण साझा करने के कोच्चि निगम के फैसले की समीक्षा कर रहा है। आयोग के सूत्र बताते हैं कि आरटीआई अधिनियम ऐसे कार्यों की अनुमति नहीं देता है, जो सूचना के अधिकार को कमजोर कर सकते हैं।

राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के संबंध में कोच्चि निगम के एक विवादास्पद फैसले पर स्वत: संज्ञान लिया है। निगम ने बार-बार आरटीआई आवेदन दाखिल करने वाले व्यक्तियों का ब्योरा सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंपने का संकल्प लिया था। इस कदम का घोषित उद्देश्य इन दोहराए गए आवेदकों की वित्तीय पृष्ठभूमि की जांच करना है। एसआईसी बुधवार को इस मामले पर चर्चा करने वाली है, जो केरल में पारदर्शिता प्रयासों पर संभावित ठंडे प्रभाव के बारे में एक गंभीर चिंता का संकेत है।
आयोग के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि आरटीआई अधिनियम सार्वजनिक अधिकारियों को आवेदकों की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए अधिकृत नहीं करता है। यह कानून सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, न कि इसका उपयोग करने वालों की निगरानी करने या उन्हें दंडित करने के लिए। आरटीआई फाइलिंग को वित्तीय जांच से जोड़कर, निगम जवाबदेही चाहने वाले नागरिकों के लिए प्रतिकूल माहौल बनाने का जोखिम उठाता है। इस कार्रवाई की व्याख्या वैध प्रश्नों को हतोत्साहित करने के प्रयास के रूप में की जा सकती है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तंत्र कमजोर हो जाएगा।
भारत में पाठकों के लिए, यह घटना आरटीआई अधिनियम के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के बारे में गंभीर सवाल उठाती है। सूचना का अधिकार नागरिकों के लिए सार्वजनिक संस्थानों को जवाबदेह बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। यदि ऐसे अधिकारों को प्रशासनिक अतिरेक के माध्यम से नष्ट कर दिया जाता है, तो यह एक खतरनाक मिसाल कायम करता है जो अन्य राज्यों में भी फैल सकता है। जनता के लिए सूचना आयोगों की स्वतंत्रता का समर्थन और बचाव करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पारदर्शिता देश में लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला बनी रहे।
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