सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के लिए दिल्ली में प्रमाणित ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली के लिए दिल्ली में प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी, और उन्हें जलाने के लिए विशिष्ट समय निर्धारित किया। इस निर्णय का उद्देश्य उत्सव परंपराओं को पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के साथ संतुलित करना है।

हाल के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणन मानकों को पूरा करने वाले हरित पटाखों के वितरण की अनुमति दी, लेकिन उनके उपयोग को प्रत्येक दिन दो अवधियों तक सीमित कर दिया: दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह छह से सात बजे तक और रात में आठ से दस बजे तक। अदालत का आदेश पर्यावरण समूहों और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिवक्ताओं की याचिकाओं के बाद आया, जिन्होंने तर्क दिया कि अप्रतिबंधित पटाखों का उपयोग गंभीर वायु प्रदूषण में योगदान देता है, खासकर राजधानी क्षेत्र में जहां सर्दियों के दौरान धुंध का स्तर नियमित रूप से सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाता है।
अदालत द्वारा अनुमोदित हरित पटाखों में पारंपरिक आतिशबाजी की तुलना में कम स्तर के पार्टिकुलेट मैटर और सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन होना आवश्यक है। निर्माताओं को उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाणन प्राप्त करना होगा। जबकि यह फैसला विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को इन उत्पादों को खरीदने के लिए एक कानूनी मार्ग प्रदान करता है, यह समय की पाबंदियों को लागू करने और गैर-प्रमाणित पटाखों की अवैध बिक्री को रोकने के लिए स्थानीय अधिकारियों पर सख्त निगरानी जिम्मेदारियां भी डालता है।
भारतीय पाठकों के लिए, यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि दिवाली देश के सबसे व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है, और पटाखे परंपरा का एक केंद्रीय हिस्सा हैं। अदालत का संतुलित दृष्टिकोण वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों को संबोधित करते हुए सांस्कृतिक प्रथाओं को संरक्षित करने का प्रयास करता है, जो हर साल लाखों निवासियों को प्रभावित करता है। परिणाम संभवतः प्रभावित करेगा कि अन्य राज्य आतिशबाजी को कैसे नियंत्रित करते हैं और सार्वजनिक समारोहों से संबंधित भविष्य के पर्यावरणीय फैसलों के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं।
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