सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में पिछड़ी वर्ग की कोटा पर सख्त सीमा लागू की
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को मान्य किया, जिसने 50% की संवैधानिक सीमा से अधिक विस्तारित आरक्षण कोटा को अमान्य कर दिया। जनसांख्यिकीय डेटा के अभाव में किए गए राजनीतिक विस्तार को खारिज करके, न्यायालय ने राज्य आरक्षण नीतियों पर न्यायिक सीमाएँ फिर से स्थापित कीं।
देश के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य स्तर पर लागू किए गए उन विधायी विस्तारों को खारिज कर दिया, जो संवैधानिक सीमा से परे आरक्षण को बढ़ाने के लिए बनाए गए थे। न्यायाधीश दीपंकर दत्ता और शील नागु ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा जाल को पुनः निर्धारित करने में प्रशासनिक महत्त्वाकांक्षा सत्यापित जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों की जगह नहीं ले सकती।
इस हस्तक्षेप से बिना आधार वाले आरक्षण विस्तार के माध्यम से निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव करने के कार्यकारी प्रयासों पर तुरंत रोक लगती है। विधायी बहुसंख्यकवाद और न्यायिक संयम के बीच का टकराव इस संघर्ष का मूल बिंदु है।
जबकि राज्य सरकारें अक्सर चुनाव से पहले विभाजित वोटर ब्लॉकों को सुरक्षित करने के लिए आरक्षण कोटा का उपयोग करती हैं, न्यायपालिका ने ऐतिहासिक इंद्रा सावनी निर्णय में स्थापित मिसाल का कड़ाई से पालन करने पर ज़ोर दिया है। व्यापक सामाजिक डेटा की कमी ने सरकार के आदेश को एक मनमाना विधायी अधिकार प्रयोग साबित किया, न कि कोई मापी गई सामाजिक हस्तक्षेप।
परिणामस्वरूप, आंध्र प्रदेश भर में स्थानीय प्रशासनिक नियुक्तियों और शैक्षणिक प्रवेशों को तुरंत पूर्व निर्धारित कोटा पर लौटना होगा। विस्तारित विधायी ढांचे के तहत लाभ की आशा रखने वाले उम्मीदवारों को तुरंत अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा; साथ ही, राज्य की राजनीतिक पार्टियों को अब भविष्य में विधायी बदलाव प्रस्तावित करने से पहले विस्तृत और वैज्ञानिक जनगणना मूल्यांकन करने की आवश्यकता का सामना करना पड़ेगा।
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