आनंदमठ के देशभक्ति गीतों की अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि 'आनंदमठ' की पंक्तियों को आधिकारिक दर्जा देना संविधान प्रदत्त धर्मनिरपेक्षता की गारंटी का उल्लंघन है। इस कानूनी चुनौती ने राज्य की तटस्थता, धार्मिक राष्ट्रवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी पुरानी बहसों को फिर से छेड़ दिया है।

अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक सेवा अधिकारी (नौकरशाह) ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की है। याचिका में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के ऐतिहासिक उपन्यास 'आनंदमठ' की देशभक्ति की पंक्तियों के अनिवार्य गायन को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस रचना में धार्मिक और सैन्य प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है, जो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय गीत को एक पक्षपातपूर्ण घोषणा में बदल देता है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को ऐसी रचनाओं का पाठ करने या उनका सम्मान करने के लिए मजबूर करना भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त धर्म और विचार की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
यह मामला राज्य-प्रायोजित राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक जीवन की सीमाओं से जुड़ी पुरानी संवैधानिक बहसों को उजागर करता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि भले ही राष्ट्रीय पहचान के लिए साझा संवैधानिक प्रतीक जरूरी हैं, लेकिन 19वीं सदी की साहित्यिक रचनाओं को बढ़ावा देना धार्मिक और सामाजिक अल्पसंख्यकों पर एक तरह का संस्थागत दबाव बनाता है। दूसरी ओर, प्रशासनिक अधिकारी ऐतिहासिक रूप से ऐसे देशभक्ति साहित्य को राष्ट्रीय एकता और ऐतिहासिक स्मृति के लिए जरूरी बताते रहे हैं। उनका तर्क है कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कलात्मक अभिव्यक्तियां किसी भी धार्मिक मान्यता से परे हैं और उनका स्वरूप सार्वभौमिक है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस याचिका पर सुनवाई करने के फैसले से उन सरकारी शैक्षणिक संस्थानों और आधिकारिक समारोहों में अनिश्चितता की स्थिति बन गई है, जहां देशभक्ति गीतों का गायन अनिवार्य है। यदि फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में आता है, तो देश भर के नगर निगम नियमों, सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम और आधिकारिक प्रोटोकॉल में बदलाव हो सकता है। इससे राज्य द्वारा थोपी जाने वाली धार्मिक अभिव्यक्ति पर सख्त संवैधानिक रोक लगेगी। इसके विपरीत, यदि याचिका खारिज होती है, तो सार्वजनिक राष्ट्रवाद को परिभाषित करने के लिए पारंपरिक साहित्यिक प्रतीकों के इस्तेमाल को प्रशासनिक मंजूरी मिलेगी, जिससे नागरिक समाज में वैचारिक विभाजन और गहरा सकता है।
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