सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों की लंबी प्री‑ट्रायल हिरासत पर निंदा की
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्री‑ट्रायल हिरासत कभी भी बिना मुकदमे के अनजाने सजा में बदल नहीं सकती। बेंच ने यह रेखांकित किया कि केवल आरोपों की गंभीरता अनिश्चितकालीन जेल को उचित नहीं ठहरा सकती।

उच्चतम न्यायपालिका ने आपराधिक न्याय प्रणाली में प्री‑ट्रायल हिरासत के दीर्घकालिक सामान्यीकरण की कड़ी निंदा की। एक प्रमुख अपील की सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सिद्धांतपरक रक्षा की, यह कहते हुए कि दोषसिद्धि से पहले की हिरासत को समय से पहले सजा के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों ने यह उजागर किया कि चाहे अपराध के आरोप कितने भी भयावह हों, वे कानूनी या नैतिक रूप से व्यक्तियों को बिना निष्पक्ष मुकदमे के अनिश्चितकाल तक जेल में रखने का औचित्य नहीं बनते।
यह न्यायिक हस्तक्षेप निचली अदालतों में मौजूद गहरी प्रणालीगत बीमारी को उजागर करता है, जहाँ नौकरशाही की सुस्ती और प्रणालीगत बैकलॉग अक्सर अनट्रायल कैदी को कई सालों तक कानूनी अटके में फँसा देते हैं। अभियोजक और ट्रायल जज अक्सर हिरासत को डिफ़ॉल्ट मानते हैं न कि एक अपवाद, जिससे निरपेक्षता के मौलिक संवैधानिक सिद्धांत को कमजोर किया जाता है। अधिक कार्यभार वाले जांच एजेंसियों और थके हुए न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच संस्थागत टकराव इस संकट को और बढ़ाता है, जिससे हजारों कमजोर नागरिक भीड़भाड़ वाले जेलों में अपने मुकदमे का इंतज़ार करते हुए फँस जाते हैं।
सख्त सिद्धांतात्मक सीमाएँ स्थापित करके, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य न्यायालयों में जमानत के सिद्धांत की पुनः समीक्षा को अनिवार्य कर दिया है। ट्रायल कोर्ट अब जब स्वतंत्रता से इनकार करेंगे तो उन्हें उड़ान जोखिम या साक्ष्य छेड़छाड़ के ठोस प्रमाण दिखाने होंगे, न कि केवल आरोपों की अमूर्त गंभीरता पर भरोसा करने से। यह निर्णय जेलों की भीड़भाड़ को कम करने और जांच एजेंसियों को मुकदमे की प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली में संवैधानिक न्याय की एक झलक वापस आएगी।
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