सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 7 के दुरुपयोग के आरोपों पर ईसीआई से रिपोर्ट मांगी - द हिंदू
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से फॉर्म 7 के कथित दुरुपयोग पर एक रिपोर्ट देने को कहा है, जिसका उपयोग उम्मीदवार व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने के लिए करते हैं। यह कदम उन याचिकाओं के बाद उठाया गया है जिनमें दावा किया गया है कि अयोग्य विवरण छिपाने के लिए झूठी प्रविष्टियाँ दायर की जा रही हैं।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से इन आरोपों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है कि उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक, वित्तीय और अन्य पृष्ठभूमि की जानकारी का खुलासा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दस्तावेज़ फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है। अदालत का आदेश तब आया जब कई याचिकाओं में यह चिंता जताई गई कि राजनीतिक दल मतदाताओं से अयोग्य विवरण छिपाने के लिए झूठी या अधूरी प्रविष्टियाँ दाखिल कर सकते हैं। फॉर्म 7 चुनावों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के देश के प्रयास का एक प्रमुख तत्व है, और कोई भी हेरफेर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को कम कर सकता है। यह अनुरोध चुनावी अखंडता पर सवाल उठाए जाने पर न्यायपालिका की हस्तक्षेप करने की इच्छा का संकेत देता है।
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि कुछ उम्मीदवारों ने भ्रामक डेटा दर्ज किया है, जैसे लंबित अदालती मामलों को छोड़ना या गलत वित्तीय विवरण प्रदान करना, जिससे कानून की भावना का उल्लंघन होता है। उनका तर्क है कि चुनाव आयोग के मौजूदा सत्यापन तंत्र उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले ऐसी विसंगतियों का पता लगाने के लिए अपर्याप्त हैं। जवाब में, आयोग ने कहा है कि वह अदालत के साथ पूरा सहयोग करेगा और हाल की फाइलिंग का आंतरिक ऑडिट पहले ही शुरू कर चुका है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी चुनावी खुलासों की कड़ी निगरानी के लिए एक मिसाल कायम कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा के नतीजे से फॉर्म 7 दाखिल करने के लिए नए दिशानिर्देश सामने आ सकते हैं, जिसमें सख्त समय सीमा और अदालती रिकॉर्ड के साथ अनिवार्य क्रॉस-चेकिंग शामिल है। इसके परिणामस्वरूप जानबूझकर गलत जानकारी प्रदान करने वाले उम्मीदवारों के लिए दंड भी हो सकता है, जो भविष्य में दुरुपयोग को रोक सकता है। पर्यवेक्षक ऐसे किसी भी निर्देश पर नज़र रखेंगे जिसके लिए चुनाव आयोग को अपनी सत्यापन तकनीक को बढ़ाने या प्रक्रिया में स्वतंत्र एजेंसियों को शामिल करने की आवश्यकता होगी। ऐसे उपायों का उद्देश्य मतदाताओं का विश्वास बहाल करना और यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव उम्मीदवारों को उनके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।
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