तमिलनाडु सरकार ने फसल ऋण माफी योजना का पुनर्गठन किया, पात्रता अवधि एक महीने बढ़ा दी
तमिलनाडु सरकार ने अपनी फसल ऋण माफी योजना का पुनर्गठन किया है और पात्रता अवधि में एक महीना जोड़ा है। विस्तारित कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त ₹2,842.77 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
राज्य ने अपनी फसल ऋण माफी योजना में संशोधन की घोषणा की, यह नीति छोटे और सीमांत किसानों के बीच ऋणग्रस्तता को राहत देने के लिए बनाई गई है। मूल योजना के तहत, जिन उधारकर्ताओं का ऋण अतिदेय था, वे पूर्ण माफी के लिए आवेदन कर सकते थे, बशर्ते वे भूमि के आकार और फसल के प्रकार से संबंधित कुछ मानदंडों को पूरा करते हों। पुनर्गठन एक अधिक सुव्यवस्थित आवेदन प्रक्रिया शुरू करता है और दावा दायर करने की समय सीमा एक महीने तक बढ़ाता है, जिससे किसानों को आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करने और आवेदन जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलता है।
वित्तीय अधिकारियों ने कहा कि ₹2,842.77 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन समय सीमा विस्तार के बाद अपेक्षित लाभार्थियों की बढ़ी हुई संख्या को कवर करेगा। धन राज्य के कृषि विकास बजट से निकाला जाएगा और जिला-स्तरीय कृषि कार्यालयों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। पात्रता अवधि बढ़ाकर, सरकार को उन किसानों तक पहुंचने की उम्मीद है जो कागजी कार्रवाई में देरी या जागरूकता की कमी के कारण पिछली विंडो से चूक गए थे, जिससे ऋण चूक का जोखिम कम हो जाएगा जो ग्रामीण ऋण चक्र को प्रभावित कर सकता है।
यह कदम ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु अनियमित मानसून पैटर्न और बढ़ती इनपुट लागत से जूझ रहा है, ऐसे कारक जिन्होंने कृषक समुदाय की भेद्यता को बढ़ा दिया है। विश्लेषकों का कहना है कि छूट योजना, हालांकि महंगी है, ग्रामीण आय को स्थिर करने और बैंकों के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि को रोकने में मदद कर सकती है। पर्यवेक्षक यह देखेंगे कि अतिरिक्त धनराशि का उपयोग कितनी जल्दी किया जाता है और क्या विस्तारित समय सीमा से किसान संकट में औसत दर्जे की गिरावट आती है।
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