75 लाख रुपए की बिल्डर डील के बाद टैक्समैन ने 3 मंजिलों पर छूट से इनकार किया; ITAT ने दी राहत
एक व्यक्ति जिसे पट्टे की जमीन विरासत में मिली और बाद में उसने इसे एक बिल्डर को बेच दिया, उसे इमारत की तीन मंजिलों पर कर छूट से वंचित कर दिया गया। बाद में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने पहले के फैसले को पलटते हुए राहत दी।
1997 में उस व्यक्ति को अपनी दिवंगत मां से 400 वर्ग गज पट्टे की जमीन विरासत में मिली। 1999 के अंत तक उन्होंने एक रियल एस्टेट डेवलपर के साथ एक समझौता किया, जो उन्हें साइट के लिए 75 लाख रुपये का भुगतान करने पर सहमत हुआ। डेवलपर ने एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया और इसकी तीन मंजिलों पर कर से छूट की मांग की, यह तर्क देते हुए कि लेनदेन राहत के मौजूदा प्रावधानों के तहत योग्य है।
कर प्राधिकरण ने छूट के अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भूमि की पट्टे की प्रकृति और विकास का पैमाना लाभ के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। उस व्यक्ति ने इस फैसले के खिलाफ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की और तर्क दिया कि परियोजना को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए छूट आवश्यक थी। मामले की समीक्षा करने के बाद, ट्रिब्यूनल ने राहत देते हुए तीन मंजिलों के लिए छूट की अनुमति दी और कर विभाग को तदनुसार मूल्यांकन समायोजित करने का निर्देश दिया।
इस फैसले का प्रभाव अन्य पट्टाधारक मालिकों पर भी पड़ेगा जो डेवलपर्स के साथ साझेदारी करने की योजना बना रहे हैं। यह स्पष्ट करता है कि समान स्थितियों में कर छूट कैसे लागू की जाती है और अधिक भूमि मालिकों को उचित सौदों पर बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। भारत में पाठकों के लिए, यह मामला बड़े निर्माण समझौतों में प्रवेश करने से पहले कर प्रावधानों को समझने के महत्व पर प्रकाश डालता है, खासकर तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों में।
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