जाति की जनगणना: तमिलनाडु का सर्वेक्षण और राष्ट्रीय एकता में दरार
तमिलनाडु सरकार का सामाजिक न्याय सर्वेक्षण कराने का निर्णय एक संवैधानिक संकट को जन्म दे रहा है, जिससे केंद्रीय सरकार को आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति घोषणा के लिए 'खुला स्तम्भ' के प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। यह कदम पूरे उपमहाद्वीप में आरक्षण नीतियों की नींव रखने वाले जनसांख्यिकीय डेटा को अस्थिर करने का खतरा पैदा करता है।
यह दरार किसी विरोध प्रदर्शन से नहीं, बल्कि एक नौकरशाही निर्देश से शुरू हुई। चंडीगढ़ में टीवीके शासन के नेतृत्व वाली प्रशासन ने सामाजिक न्याय सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया, जो केंद्रीय सरकार के जनगणना प्रोटोकॉल से काफी अलग है। विवाद का मूल प्रस्तावित 'खुला स्तम्भ' फीचर में है, जो उत्तरदाताओं को अगली वर्ष फरवरी में होने वाले जनगणना के दूसरे चरण के दौरान अपनी जाति स्वयं घोषित करने की अनुमति देगा। पिछले दशकों में उपयोग किए जाने वाले मानकीकृत, बंद-सूची दृष्टिकोण से यह विचलन तुरंत विपक्षी पार्टियों और कानूनी विशेषज्ञों की नाराज़गी का कारण बना, जो तर्क देते हैं कि इस तरह का परिवर्तन आरक्षण नीतियों की सांख्यिकीय नींव को विकृत कर सकता है। राज्य की इस पद्धति पर जोर केवल एक प्रक्रियात्मक विचित्रता नहीं है; यह भारत में डेटा संग्रह को नियंत्रित करने वाले संघीय ढांचे के लिए सीधा चुनौती है।
मूलभूत तनाव भारत की सामाजिक पदानुक्रम पर कथानक नियंत्रण के लिए एक संघर्ष है। दशकों से, जनगणना अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आकार को मापने का मुख्य उपकरण रही है। खुली घोषणा को पेश करके, राज्य इन आंकड़ों को राजनीतिक जुटाव के आधार पर बढ़ाने या घटाने का जोखिम उठाता है, न कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर। केंद्रीय सरकार, जिसे एक समान राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है, खुद को एक राज्य के साथ टकराव में पाती है जो जनगणना को राजनीतिक लाभ के साधन के रूप में देखता है। राज्य की जनगणना मानकों को बदलने की कानूनी अस्पष्टता ने एक शून्य पैदा कर दिया है जिसे राजनीतिक अभिनेताओं को भरने की लालसा है, जिससे एक सांख्यिकीय अभ्यास को राज्य की स्वायत्तता पर जनमत संग्रह में बदल दिया गया है।
इस विवाद के निम्न-स्तरीय पीड़ित लाखों नागरिक हैं, जिनकी कल्याण और रोजगार तक पहुँच सटीक जनसांख्यिकीय डेटा पर निर्भर करती है। यदि 'खुला स्तम्भ' से स्वयं घोषित जाति पहचान में वृद्धि होती है जो मौजूदा कानूनी वर्गों के अनुरूप नहीं है, तो परिणामी डेटा को सर्वोच्च न्यायालय या योजना आयोग द्वारा अविश्वसनीय माना जा सकता है। इससे नई आरक्षण कोटा के कार्यान्वयन में ठहराव या डेटा की वैधता पर एक उथल-पुथल भरी कानूनी लड़ाई हो सकती है। तत्काल प्रभाव जनगणना संचालन पर एक ठंडा असर है, जहां तमिलनाडु के क्षेत्रीय अधिकारियों को यह स्पष्ट नहीं है कि कौन से प्रोटोकॉल का पालन करें। दीर्घकालिक परिणाम भारत के जनसांख्यिकीय रिकॉर्ड का संभावित विखंडन है, जहां राज्य-स्तरीय राजनीति राष्ट्रीय सांख्यिकीय अखंडता पर हावी हो जाती है, जिससे सामाजिक न्याय नीति की मूलभूत नींव को कमजोर किया जाता है।
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