टी.एन. सरकार ने डॉ. अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को अस्थायी डिरेक्टर ऑफ लीगल स्टडीज़ नियुक्त करने वाले सरकारी आदेश को वापस लेने का निर्णय लिया
तमिलनाडु सरकार ने डॉ. अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को अस्थायी डिरेक्टर ऑफ लीगल स्टडीज़ नियुक्त करने वाले सरकारी आदेश को वापस ले लिया है। इस पद को अब सामान्य नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा, जैसा कि मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारि और न्यायाधीश जी. अरुल मुर्गन ने दर्ज किया है।

तमिलनाडु सरकार ने इस वर्ष की शुरुआत में एक सरकारी आदेश जारी किया था, जिसमें डॉ. अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को अस्थायी रूप से डिरेक्टर ऑफ लीगल स्टडीज़ के पद पर नियुक्त किया गया था। यह आदेश विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रशासन में अचानक खाली होने वाली स्थिति को दूर करने और शैक्षणिक कार्यक्रमों की निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से था। हालांकि, नियुक्ति की प्रक्रियात्मक शुद्धता पर सवाल उठे, जिसके कारण सरकार ने अपनी निर्णय पर पुनर्विचार किया और अंततः आदेश को वापस लेने का निर्णय लिया।
हाल ही की सुनवाई में, मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारि और न्यायाधीश जी. अरुल मुर्गन ने विश्वविद्यालय से प्रस्तुत दलील को दर्ज किया कि इस खाली पद को सामान्य भर्ती प्रक्रिया के अनुसार भरा जाना चाहिए। न्यायाधीशों ने जोर दिया कि वरिष्ठ शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियाँ स्थापित दिशानिर्देशों के तहत होनी चाहिए, जिसमें पारदर्शी विज्ञापन, मेरिट आधारित चयन और वैधानिक प्रावधानों का पालन शामिल है। उनका रिकॉर्ड सार्वजनिक संस्थानों पर प्रशासनिक कार्यों की निगरानी में न्यायपालिका की भूमिका को दर्शाता है।
इस आदेश को वापस लेने का मतलब है कि विश्वविद्यालय अब चयन प्रक्रिया को फिर से खोल देगा, योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करेगा और कानून के अनुसार साक्षात्कार आयोजित करेगा। यह कदम संकाय और छात्रों के बीच विश्वास को पुनः स्थापित करने की उम्मीद है, जो एक स्थायी डिरेक्टर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि पाठ्यक्रम विकास और शोध पहलों का मार्गदर्शन किया जा सके। भारत के व्यापक कानूनी शिक्षा समुदाय के लिए यह घटना विश्वविद्यालय शासन में प्रक्रियात्मक अखंडता के महत्व को उजागर करती है और अन्य राज्यों को इसी तरह की नियुक्तियों को संभालने के तरीके पर प्रभाव डाल सकती है।
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