ट्रेड यूनियनों ने ईपीएफओ वेतन सीमा संशोधन को औपचारिक कार्यबल के लिए अपर्याप्त बताते हुए खारिज कर दिया
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की प्रस्तावित पच्चीस हजार रुपये की वेतन सीमा को अपर्याप्त बताते हुए खारिज कर दिया है। श्रमिक प्रतिनिधियों ने कमजोर वेतनभोगी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए इसे तत्काल बढ़ाकर तीस हजार रुपये करने की मांग की है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की नई वेतन सीमा पच्चीस हजार रुपये तय करने के संघीय सरकार के फैसले पर श्रमिक संगठनों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। संघ के नेताओं का तर्क है कि यह फॉर्मूला पिछले दशक में लगातार शहरी मुद्रास्फीति और वास्तविक वेतन में गिरावट को ध्यान में रखने में विफल रहा है। वर्तमान सीमा कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों के एक महत्वपूर्ण वर्ग को अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा से बाहर करती है। यह विवाद औपचारिक प्रोत्साहनों को लेकर श्रमिक संघों और आर्थिक नीति निर्माताओं के बीच संरचनात्मक मतभेद को उजागर करता है। मंत्रालय के अधिकारियों का तर्क है कि उच्च अनिवार्य नियोक्ता योगदान छोटे और मध्यम उद्यमों को औपचारिक पेरोल का विस्तार करने से हतोत्साहित कर सकता है। यूनियनों का कहना है कि निचली सीमाएँ लाखों औद्योगिक श्रमिकों को सेवानिवृत्ति गरीबी के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। विवादित सीमा का तात्कालिक नुकसान श्रमिकों को औपचारिक विनिर्माण क्षेत्रों में बनाए रखना है, जहां कर्मचारी अक्सर तत्काल तरलता के लिए अनियमित गिग कार्य में चले जाते हैं। यदि नीति निर्माता सीमा को और बढ़ाने से इनकार करते हैं, तो औद्योगिक असंतोष प्रमुख विनिर्माण केंद्रों में समन्वित श्रम कार्रवाइयों में प्रकट होगा। यह बहस मध्यम आय वाले वेतनभोगियों के लिए भारत के सामाजिक सुरक्षा जाल की लगातार कमजोरी को उजागर करती है।
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