अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की 20,000 कैलिफोर्निया मतपत्रों को अस्वीकार करने की मांग खारिज कर दी
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की आपातकालीन अपील को ठुकरा दिया, जिसमें नागरिकता से जुड़े मुद्दों को लेकर लगभग 20,000 कैलिफोर्निया मतपत्रों को अस्वीकार करने की मांग की जा रही थी। इस फैसले से ये वोट गिनती में शामिल रहेंगे, जो चुनावी परिणामों के लिए प्रमाण-आधारित चुनौतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ट्रंप प्रशासन द्वारा दायर की गई आपातकालीन याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कैलिफोर्निया में डाले गए लगभग 20,000 मतपत्रों को अस्वीकार करने की मांग की गई थी। प्रशासन का दावा था कि ये वोट ऐसे लोगों द्वारा डाले गए थे जिन्होंने नागरिकता की शर्तें पूरी नहीं की थीं, एक दावा जो मध्यवर्ती चुनावों से हफ्तों पहले उठाया गया था। कोर्ट के इस अस्वीकार के मतवारा मतपत्रों को राज्य की स्थापित प्रक्रियाओं के तहत गिना जा रहा है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की अखंडता बनी रहती है।
कैलिफोर्निया के चुनाव अधिकारियों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संघीय आरोपों के पीछे विश्वसनीय प्रमाण नहीं हैं और वोटों को अस्वीकार करने से मतदाओं का विश्वास हिलेगा। उन्होंने बताया कि राज्य के मतदाता पंजीकरण प्रणाली में कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं, जैसे नागरिकता की स्थिति को संघीय डेटाबेस से क्रॉस-चेक करना, ताकि केवल पात्र व्यक्ति ही वोट डाल सकें। अधिकारियों ने चेतावनी भी दी कि ठोस प्रमाण के बिना वोटों के एक बड़े हिस्से को हटाने की कोई भी कोशिश देश भर के भविष्य के चुनावों के लिए खतरनाक मिसाल बन सकती है।
यह फैसला उस महत्वपूर्ण समय पर आया है जब अमेरिका अपने मध्यवर्ती चुनावों की तैयारी में है, जो अक्सर राष्ट्रपति चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल का संकेतक होते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रेक्षक, जिनमें भारत के विश्लेषक भी शामिल हैं, इस परिणाम का गौर से अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका की व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था और रणनीतिक हितों पर सीधा प्रभाव डालती हैं। यह फैसला उस सिद्धांत को भी मजबूत करता है कि चुनावी विवादों को राजनीतिक हस्तक्षेप के बजाय स्थापित कानूनी चैनलों के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए।
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