Skip to content
🌐 Global🇮🇳 India📍 Asia-Pacific📍 Bihar📍 Delhi-NCR📍 East India📍 Europe📍 Gujarat📍 Karnataka📍 Kerala📍 Madhya Pradesh📍 Maharashtra📍 Middle East📍 North India📍 Northeast India📍 Punjab📍 Rajasthan📍 South India📍 Tamil Nadu📍 Telangana📍 United Kingdom📍 United States📍 Uttar Pradesh📍 West Bengal📍 West India
LIVE
Home / Top Stories
Top Stories

अपराध के शिकार को कभी भी प्रक्रिया का शिकार नहीं बनना चाहिए: मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्माधिकारी ने कहा कि अपराध के पीड़ितों को कानूनी प्रक्रियाओं से और अधिक नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने तत्काल सहायता, सार्वजनिक देखभाल और प्रभावित लोगों की गरिमा का सम्मान करने का आह्वान किया।

The Hindu Tamil NaduOctober 30, 20261 min read
Share this story
अपराध के शिकार को कभी भी प्रक्रिया का शिकार नहीं बनना चाहिए: मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
The Strategic Consequence
पीड़ित सहायता पर मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जारी किसी भी नए प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश पर नज़र रखें।

द हिंदू तमिलनाडु द्वारा रिपोर्ट किए गए एक हालिया बयान में, न्यायमूर्ति धर्माधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक न्याय प्रणाली को पीड़ितों की पीड़ा बढ़ाने के बजाय उनके अधिकारों और कल्याण की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि लंबी जांच, बार-बार की सुनवाई और असंवेदनशील उपचार पहले से ही अपराध से पीड़ित लोगों के घावों को फिर से खोल सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने अदालतों, पुलिस और सामाजिक सेवाओं से त्वरित सहायता प्रदान करने, गोपनीयता सुनिश्चित करने और पीड़ितों के साथ बिना शर्त सम्मान के साथ व्यवहार करने का आग्रह किया।

यह टिप्पणी राज्य भर में हाई-प्रोफाइल मामलों में पीड़ितों से कैसे निपटा जाता है, इस पर बढ़ती सार्वजनिक चिंता के बीच आई है। वकालत समूहों ने ऐसे उदाहरणों पर प्रकाश डाला है जहां पीड़ितों को धमकी का सामना करना पड़ा, मुआवजा प्राप्त करने में देरी हुई, या अदालत में गवाही के दौरान अपने आघात को फिर से जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। न्यायमूर्ति धर्माधिकारी की टिप्पणियाँ न्यायपालिका के भीतर पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के व्यापक दबाव को दर्शाती हैं, जिसमें तेजी से मामले का समाधान और परामर्श सेवाओं के साथ बेहतर समन्वय शामिल है।

Advertisement

तमिलनाडु के निवासियों के लिए, यह बयान अधिक मानवीय कानूनी प्रथाओं की ओर संभावित बदलाव का संकेत देता है जो न्याय प्रणाली में विश्वास में सुधार कर सकता है। यह पीड़ित सुरक्षा के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल अपनाने के लिए कानून-प्रवर्तन एजेंसियों पर भी दबाव डालता है। पर्यवेक्षकों को उम्मीद है कि उच्च न्यायालय निकट भविष्य में निचली अदालतों में पीड़ित सहायता को मानकीकृत करने के लिए दिशानिर्देश या आदेश जारी कर सकता है।

📡 Verified Wire Agency Verified Resource & Provenance
✉
The Next Brief
Get the day's most important stories in one email
AI-curated morning digest. No noise. Unsubscribe anytime.

Comments 0

Advertisement

Related stories

Most read

  1. 1'Meesaya Murukku 2' OTT releaseEntertainment
  2. 2Netanyahu: Coalition with Arab parties would be ‘shameful’World
  3. 3Retail Traders Bet on Chip Stocks Amid Crypto VolatilityGlobal Markets
  4. 4US Crude Oil Inventories Buck Analyst ExpectationsFinance
  5. 5Israel's Political Stalemate: Exit Polls Reveal a Fragmented MandateWorld