पश्चिम बंगाल चुनाव कानूनी रूप से वैध नहीं है: पूर्व सीईसी एस.वाई. क़ुरैशी
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. क़ुरैशी ने कहा कि हालिया पश्चिम बंगाल चुनाव में कानूनी वैधता का अभाव है। उन्होंने याद दिलाया कि भारत के चुनाव आयोग को अपने फैसले स्पष्ट बहुमत पर आधारित करने चाहिए।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. क़ुरैशी ने सार्वजनिक रूप से नवीनतम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की कानूनी स्थिति पर सवाल उठाया और कहा कि यह प्रक्रिया वैध परिणाम के लिए आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करती है। उनकी टिप्पणी राज्य चुनाव के प्रमुख दलों के बीच मामूली अंतर से संपन्न होने के बाद आई है, जिसके बाद अदालतों में कई याचिकाएं दायर की गईं। 2005 से 2010 तक चुनाव आयोग के प्रमुख के रूप में कार्य करने वाले कुरैशी ने अपने लंबे समय से चले आ रहे विश्वास पर जोर दिया कि आयोग को तभी कार्य करना चाहिए जब निर्णायक बहुमत स्पष्ट हो।
पूर्व अधिकारी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत के चुनाव आयोग को बहुमत के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार है जो मतदाताओं की इच्छा को दर्शाता है। उन्होंने तर्क दिया कि स्पष्ट बहुमत के बिना, जीत की किसी भी घोषणा को संवैधानिक आधार पर चुनौती दी जा सकती है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि आयोग की भूमिका में वोटों की प्रामाणिकता की पुष्टि करना, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करना और अनियमितताओं से मुक्त परिणामों को प्रमाणित करना शामिल है। क़ुरैशी के बयान से पता चलता है कि आयोग को वोटों की गिनती की फिर से समीक्षा करने या चुनाव लड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में दोबारा मतदान का आदेश देने की आवश्यकता हो सकती है।
पूरे भारत के पाठकों के लिए, यह मुद्दा मायने रखता है क्योंकि पश्चिम बंगाल राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण राज्य है, जहां संसदीय सीटों की बड़ी हिस्सेदारी है। एक विवादित चुनाव राष्ट्रीय संसद में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है और आर्थिक और सामाजिक मामलों पर नीति निर्देशों को प्रभावित कर सकता है। पर्यवेक्षकों का अनुमान है कि सुप्रीम कोर्ट को और भी आवेदन प्राप्त हो सकते हैं, और चुनाव आयोग को एक निश्चित निर्णय जारी करने के लिए कहा जा सकता है। परिणाम संभवतः चुनावी संस्थानों में जनता के विश्वास को आकार देगा और अन्य राज्यों में करीबी मुकाबले से निपटने के लिए एक मिसाल कायम करेगा।
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