'पीएम की तस्वीर पर मोहर लगाने' के आरोप में 15 छात्रों पर मामला दर्ज
एमईएस कल्लाडी कॉलेज में एक संघ चुनाव रैली के दौरान प्रधान मंत्री की तस्वीर फाड़ने और उस पर कदम रखने के बाद पंद्रह छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि छात्र एमएसएफ और एसएफआई से जुड़े हुए हैं।

मन्नारक्कड़ में एमईएस कल्लाडी कॉलेज में संघ चुनाव अभियान के समापन पर, पंद्रह छात्रों को प्रधानमंत्री की तस्वीर फाड़ने, उस पर पैर रखने और नारे लगाने के बाद हिरासत में ले लिया गया। पुलिस रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि छात्रों की पहचान स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के सदस्यों के रूप में की गई, जो दो समूह हैं जो राज्य भर में कैंपस राजनीति में सक्रिय हैं। यह घटना कॉलेज प्रांगण में घटी, कानून प्रवर्तन के हस्तक्षेप से पहले दर्शकों की भीड़ जमा हो गई।
केरल में छात्र संघों का विरोध प्रदर्शन आयोजित करने और राष्ट्रीय मुद्दों पर असहमति व्यक्त करने का एक लंबा इतिहास रहा है, जो अक्सर अपने संदेश को व्यक्त करने के लिए प्रतीकात्मक कार्यों का उपयोग करते हैं। जबकि संविधान शांतिपूर्ण सभा के अधिकार की गारंटी देता है, किसी सार्वजनिक व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाने के कार्य को भारतीय दंड संहिता के तहत एक आपराधिक अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अधिकारियों ने पंद्रह व्यक्तियों पर मानहानि और सार्वजनिक अव्यवस्था से संबंधित अपराधों का आरोप लगाया है, और वे आने वाले दिनों में एक स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे। मामले की जांच जिला पुलिस द्वारा की जा रही है, जिसने सबूत के तौर पर फटी हुई तस्वीर भी जब्त कर ली है।
यह मामला भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक विरोध पर लगाई गई कानूनी सीमाओं के बीच तनाव को उजागर करता है। देश भर के पाठकों के लिए, यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कॉलेज परिसरों में की गई कार्रवाइयां तुरंत कानूनी जांच को आकर्षित कर सकती हैं और असहमति की उचित सीमाओं पर सार्वजनिक बहस को प्रभावित कर सकती हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अदालतें कथित अपराध की गंभीरता के खिलाफ विरोध के इरादे को परखेंगी। कानूनी प्रक्रिया के नतीजे इस बात के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं कि अन्य राज्यों में इसी तरह की घटनाओं से कैसे निपटा जाता है, जिससे देश भर में छात्र सक्रियता प्रभावित होती है।
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