सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति रोके जाने के बाद एसीबी ने पुलिस भ्रष्टाचार के दो मामले बंद कर दिये
राज्य सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति देने से इनकार करने के बाद राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पुलिस अधिकारियों की दो जांचों को खारिज कर दिया। इसके बंद होने से 2023 के बाद से समाप्त की गई बीस से अधिक एसीबी एफआईआर की संख्या बढ़ गई है।
राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने राज्य सरकार से अभियोजन मंजूरी के अभाव का हवाला देते हुए पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित कदाचार से जुड़े दो हाई-प्रोफाइल मामलों को समाप्त करने की घोषणा की। यह निर्णय पिछले वर्ष देखे गए पैटर्न का अनुसरण करता है, जहां ब्यूरो ने प्रक्रियात्मक बाधाओं और सरकारी समर्थन की कमी का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार से संबंधित बीस से अधिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को बंद कर दिया है।
इस कदम ने भ्रष्टाचार विरोधी अधिवक्ताओं के बीच बहस छेड़ दी है, जो तर्क देते हैं कि कार्यकारी मंजूरी पर निर्भरता जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता को कमजोर करती है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा ढांचा सरकार को एक द्वारपाल के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है, जो संभावित रूप से अधिकारियों को जवाबदेही से बचाता है। इसके विपरीत, अधिकारियों का तर्क है कि मंजूरी प्रक्रिया तुच्छ अभियोजन को रोकने और उचित प्रक्रिया की रक्षा के लिए बनाई गई है।
यदि मामले बंद करने की प्रवृत्ति जारी रहती है तो एसीबी की प्रभावकारिता के बारे में जनता की धारणा प्रभावित हो सकती है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से तंत्र में विश्वास कम हो सकता है। यह प्रकरण कानून-प्रवर्तन रैंकों के भीतर उच्च-स्तरीय जवाबदेही को आगे बढ़ाने की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर भी सवाल उठाता है। आने वाले महीनों में, नागरिक-समाज समूह विधायी सुधारों के लिए कॉल तेज करने की संभावना रखते हैं, जो अभियोजन को मंजूरी देने में कार्यकारी विवेक को कम करते हैं, जिसका लक्ष्य भारतीय राज्यों में भ्रष्टाचार-विरोधी प्रयासों की अखंडता को मजबूत करना है।
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