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अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चोट के निशान न होने पर पीओसीएसओ पीड़ित को मुआवजा न देने से मना किया

न्यायालय ने निर्णय दिया कि चोट के स्पष्ट निशान न होने से बाल यौन शोषण के पीड़ित को वैधानिक मुआवजा प्राप्त करने से रोका नहीं जा सकता। इस निर्णय ने पीओसीएसओ अधिनियम के प्रवर्तन में पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण को सुदृढ़ किया।

The HinduOctober 23, 20261 min read
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अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चोट के निशान न होने पर पीओसीएसओ पीड़ित को मुआवजा न देने से मना किया
The Strategic Consequence
The decision will likely lead to a thirty percent rise in compensation claims filed under the POCSO Act across northern India within the next year.

एक ऐतिहासिक निर्णय में, अलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि पीड़ित पर बाहरी चोट नहीं होने के कारण मुआवजा रोका जा सकता है। न्यायमूर्ति ने ज़ोर दिया कि कानून का उद्देश्य पीड़ितों द्वारा झेले गए गहरे मनोवैज्ञानिक आघात को संबोधित करना है, न कि केवल शारीरिक घावों का मूल्यांकन करना। मुआवजा पाने के अधिकार की पुष्टि करके, न्यायालय ने निचले ट्रिब्यूनल और जिला अदालतों को पीओसीएसओ प्रावधानों की व्याख्या करते समय संवेदनशीलता अपनाने का स्पष्ट संकेत दिया।

यह मामला लखनऊ के सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत से उत्पन्न हुआ, जहाँ पीड़ित ने 2022 के अंत में बार-बार शोषण की सूचना दी। बाद के चिकित्सा परीक्षण में चोट या कटाव के कोई निशान नहीं मिले, परंतु पीड़ित की गवाही में लगातार भावनात्मक तनाव और रोज़मर्रा के जीवन में व्यवधान का वर्णन था। न्यायालय के आदेश के अनुसार मुआवजा शीघ्र ही वितरित किया जाना है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में समान मामलों के लिए एक प्रक्रियात्मक मिसाल कायम हुई।

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कानूनी विद्वानों का अनुमान है कि यह निर्णय बाल संरक्षण मामलों में साक्ष्य के मूल्यांकन के तरीके में बदलाव को प्रेरित करेगा। अभियोजक फोरेंसिक मनोविज्ञान रिपोर्टों पर अधिक जोर देने की संभावना है, जबकि एनजीओ मुआवजा तंत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए अपनी वकालत को तीव्र कर सकते हैं। अगले बारह महीनों में पीओसीएसओ मामलों के लिए मुआवजा पुरस्कारों में मापनीय वृद्धि की उम्मीद है, जिससे राहत के लिए आवश्यक साक्ष्य मानकों को स्पष्ट करने हेतु विधायी सुधार हो सकते हैं।

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