बोझपुरी अभिनेत्री अंकुशा दुबे की मौत की CBI जाँच की माँग पर अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज
बोझपुरी अभिनेत्री अंकुशा दुबे की माँ की अर्जी को अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसमें उनकी बेटी की मौत की CBI जाँच की माँग की गई थी। कोर्ट ने नोट किया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट या भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत दर्ज पुलिस चार्जशीट के खिलाफ कोई औपचारिक विरोध दर्ज नहीं किया गया था।

बोझपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपने काम के लिए जानी जाने वाली युवा अभिनेत्री अंकुशा दुबे की इस साल早些 दिनों में उनके निवास पर मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी माँ ने केंद्रीय ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा एक सख्त जाँच की माँग की थी। माँ ने तर्क दिया था कि स्थानीय पुलिस की जाँच अधूरी थी और CBI की जाँच से मौत के परिदृश्यों की एक स्वतंत्र समीक्षा होगी। उन्होंने अल्लाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर कर केस को केंद्रीय एजेंसी के हवाले करने की माँग की, संभावित पूर्वाग्रह और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए।
हाई कोर्ट ने अर्जी का परीक्षण किया और देखा कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत चार्जशीट जमा कर दी है, जो आत्महत्या में सहयोग से जुड़ी है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को जाँच अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और इसके निष्कर्षों को चुनौती देने के लिए कोई औपचारिक विरोध अर्जी नहीं दाखिल की गई थी। फोरेंसिक निष्कर्षों के खिलाफ दस्तावेज़ी आपत्ति की अनुपस्थिति में, कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि CBI जाँच का आदेश देने का कोई कानूनी आधार नहीं है, और इसलिए माँ की याचिका को खारिज कर दिया।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि CBI तभी किसी केस में हस्तक्षेप कर सकती है जब स्थानीय जाँच प्रक्रिया में स्पष्ट विफलता के संकेत हों या मामला जनहित के लिए व्यापक प्रभाव डालता हो। कोर्ट का यह फैसला प्रक्रियात्मक आवश्यकता को उजागर करता है कि किसी उच्च अधिकारी के पास जाने से पहले मौजूदा जाँच रिपोर्ट के खिलाफ विरोध को औपचारिक रूप से दर्ज करना आवश्यक है। भारत के पाठकों के लिए, यह आदेश आपराधिक जाँचों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं और उच्च स्तर की समीक्षा की माँग करते समय स्थापित कानूनी चैनलों का पालन करने की महत्वपूर्णता को दर्शाता है।
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