बिहार विपक्ष ने कथित तौर पर बीजेपी में शामिल होने वाले निर्दलीय विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की
राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल (सेक्युलर) ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के दावों के बाद दो स्वतंत्र एमएलसी की सीटें छीनने के लिए अध्यक्ष से औपचारिक रूप से याचिका दायर की है। इस मांग ने पार्टी की वफादारी और राज्य विधानमंडल में अयोग्यता की कानूनी सीमाओं पर तीखी बहस छेड़ दी है।

विवाद तब खड़ा हुआ जब बिहार भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर घोषणा की कि विधान परिषद के दो स्वतंत्र सदस्य उसके खेमे में शामिल हो गए हैं। आरोपों का सामना करने वाले दोनों विधायकों ने जोर देकर कहा कि वे विशिष्ट वोटों पर सत्तारूढ़ दल को समर्थन देने की पेशकश करते हुए स्वतंत्र रहेंगे। कथाओं के इस टकराव ने राजद और जेएसपी द्वारा एक औपचारिक याचिका के लिए मंच तैयार किया, जिसमें विधायी आचरण को नियंत्रित करने वाले दल-बदल विरोधी प्रावधानों के तहत सदस्यों को हटाने की मांग की गई।
इस विवाद के पीछे बिहार में विपक्ष और सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव है, जहां सत्ता के संतुलन को बदलने के लिए पार्टी बदलने को अक्सर एक सामरिक लीवर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। विपक्षी दलों का तर्क है कि कथित गठबंधन मतदाताओं के जनादेश के साथ विश्वासघात करते हैं और परिषद की अखंडता को कमजोर करते हैं, जबकि भाजपा का कहना है कि अनौपचारिक समर्थन औपचारिक सदस्यता का गठन नहीं करता है। कानूनी विद्वानों का कहना है कि दल-बदल विरोधी कानून के लिए पार्टी संबद्धता के स्पष्ट साक्ष्य की आवश्यकता होती है, एक मानक जिसका परीक्षण आगामी अध्यक्ष के विचार-विमर्श में किया जाएगा।
क्या अध्यक्ष को अयोग्यता का समर्थन करना चाहिए, तत्काल प्रभाव से परिषद में भाजपा की प्रभावी ताकत में कमी होगी, संभावित रूप से प्रमुख कानून के पारित होने में फेरबदल होगा। सदन से परे, यह प्रकरण राजनीतिक अवसरवादिता के प्रति सार्वजनिक संशय को बढ़ावा दे सकता है और भारतीय विधायिकाओं में पार्टी-सदस्यता नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए आह्वान कर सकता है। नतीजे स्वतंत्र विधायकों की भविष्य की रणनीतियों को भी प्रभावित कर सकते हैं जो अपनी सीटें खोने के जोखिम के मुकाबले बड़े दलों के साथ गठबंधन करने के लाभों को तौलते हैं।
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