बॉम्बे हाईकोर्ट ने धर्म कानून को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने की मंजूरी दी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए राज्य के धर्म कानून (रिलिजन एक्ट) को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। इस फैसले से यह कानून फिलहाल बरकरार रहेगा, जिससे धार्मिक मामलों के नियमन पर सरकार का पक्ष मजबूत हुआ है।

एक नागरिक अधिकार समूह द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया था कि यह धर्म कानून संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है और इसमें इसके अमल से जुड़े स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता इस कानून के दुरुपयोग का कोई ठोस उदाहरण पेश नहीं कर सके, न ही अदालत के सामने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया कि इसके तहत कोई कार्रवाई हुई हो। इसके बाद कोर्ट ने याचिका वापस लेने की मंजूरी दी। याचिका वापस लेने की अनुमति मिलने से यह कानून बिना पूरी सुनवाई के ही प्रभावी रूप से बरकरार रहेगा।
यह मामला धार्मिक अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने में सरकार की भूमिका पर चल रही व्यापक बहस को उजागर करता है। कानून के समर्थकों का कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए यह कानून जरूरी है, जबकि विरोधियों का मानना है कि यह हद से ज्यादा सख्त है और इसका इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ किया जा सकता है। प्रक्रियात्मक नियमों पर कोर्ट के कड़े रुख से संकेत मिलता है कि जब तक ठोस तथ्यात्मक आधार न हों, तब तक वह नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करने से परहेज कर रहा है।
इस फैसले के बाद महाराष्ट्र में धार्मिक आचरण से जुड़ा कानूनी ढांचा यथावत रहेगा और जांच व पुलिस एजेंसियां इसके प्रावधानों के तहत काम करना जारी रखेंगी। हालांकि, आलोचकों ने चेतावनी दी है कि न्यायिक समीक्षा न होने से अधिकारियों को अपनी मर्जी से कार्रवाई करने की छूट मिल सकती है, जिससे सामुदायिक संबंधों पर असर पड़ने की आशंका है। यह घटनाक्रम आस्था के मामलों में विधायी मंशा और न्यायिक समीक्षा के बीच के बारीक संतुलन को दिखाता है।
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