बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सैलरी न देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कर्मचारियों का वेतन रोकना संविधान के मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट के इस कड़े रुख से कॉरपोरेट डिफॉल्ट के खिलाफ कर्मचारियों के अधिकारों को मजबूती मिली है।

बॉम्बे हाईकोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को समय पर सैलरी न देना संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और 21 का उल्लंघन है। कोर्ट ने समय पर वेतन मिलने को केवल नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि जीने और आजीविका के अधिकार का एक अहम हिस्सा बताया है। इस बड़े नजरिए से नौकरी से जुड़े आम विवादों को अब संवैधानिक उल्लंघन माना जाएगा, जिससे कॉरपोरेट दिवालियापन या जानबूझकर सैलरी रोके जाने की स्थिति में कर्मचारियों को सीधे तौर पर संवैधानिक राहत मिल सकेगी।
कॉरपोरेट कंपनियाँ और औद्योगिक इकाइयाँ आर्थिक मंदी के दौरान कर्मचारियों का वेतन रोकने के लिए अक्सर लंबे समय तक कोर्ट में केस खींचने और वित्तीय संकट का बहाना बनाती हैं। सिविल अदालतों में देरी के कारण कर्मचारियों को महीनों तक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। याचिकाकर्ता यूनियन ने ऐसे सबूत पेश किए जिनसे पता चला कि वेतन न मिलने से कर्मचारियों को भारी आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। बेंच ने इस कॉरपोरेट मनमानी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य और न्यायपालिका की यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि आर्थिक ताकतमार्ग के जरिए नागरिकों को वेतन से वंचित कर बंधुआ मजदूर जैसी स्थिति में न धकेला जाए।
इस फैसले का असर कॉरपोरेट बोर्डरूम और लेबर ट्रिब्यूनल्स पर साफ दिखाई देगा, जहाँ अब नियोक्ता लिक्विडिटी संकट के दौरान कर्मचारियों के वेतन को मनमाने ढंग से टाल नहीं सकेंगे। जिन कंपनियों को दिवालिया प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें अदालत की कड़ी अवमानना की कार्रवाई से बचने के लिए ऑपरेशनल कर्ज से पहले कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान करना होगा। अदालत के इस रुख से शोषण करने वाली मैनेजमेंट नीतियों पर लगाम लगेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि गरिमापूर्ण श्रम का संवैधानिक वादा सख्ती से लागू हो सके।
Comments 0