कॉलेजियम द्वारा न्यायिक नियुक्तियों के लिए नामों पर चर्चा करने से पहले सीजेआई चंद्रचूड़ सरकार की पूर्वानुमति लेते थे: न्यायमूर्ति कौल
न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने न्यायिक नियुक्तियों के लिए सरकार से पूर्व अनुमति मांगी थी। इस कदम को कार्यकारी शाखा के प्रति अत्यधिक सम्मानजनक बताया गया।

एक वरिष्ठ न्यायाधीश ने भारत में न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया के संबंध में चिंता जताई है, विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश के आचरण पर प्रकाश डाला है। न्यायमूर्ति कौल ने टिप्पणी की कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने सरकार के प्रति सम्मान का स्तर प्रदर्शित किया जो कार्यालय के लिए असामान्य था। टिप्पणी से पता चलता है कि न्यायपालिका के प्रमुख ने कॉलेजियम से पहले कार्यपालिका से पूर्व अनुमोदन मांगा था, जो सिफारिशों के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ न्यायाधीशों का निकाय था, जिसने औपचारिक रूप से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पदों के लिए संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा की थी।
कॉलेजियम प्रणाली भारतीय न्यायपालिका की एक अनूठी विशेषता है, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए न्यायिक नियुक्तियाँ न्यायाधीशों द्वारा स्वयं की जाती हैं। हालाँकि, यह आरोप कि सीजेआई ने सरकार से पूर्व-अनुमोदन मांगा, शक्तियों के पृथक्करण पर सवाल उठाता है। यदि कार्यकारी शाखा कॉलेजियम की बैठक से पहले नामों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग में शामिल होती है, तो इसे न्यायिक स्वायत्तता पर अतिक्रमण माना जा सकता है। यह गतिशीलता संवेदनशील है क्योंकि न्यायपालिका से सरकार की अन्य शाखाओं पर नियंत्रण के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।
भारत में पाठकों के लिए यह मुद्दा इसलिए मायने रखता है क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला है। जनता राजनीतिक प्रभाव के बिना विवादों का निष्पक्ष निपटारा करने के लिए अदालतों पर भरोसा करती है। ऐसी कोई भी धारणा कि न्यायाधीशों के चयन में सरकार का हाथ है, कानूनी प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है। न्यायपालिका के लिए कार्यपालिका के साथ स्पष्ट सीमाएँ बनाए रखना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून का शासन मजबूत बना रहे और नागरिकों को अदालतों की निष्पक्षता पर भरोसा हो।
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