संशोधित यातायात दंड को लेकर दिल्ली जिला अदालत के वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया
नए संशोधित ट्रैफिक चालान नियमों के विरोध में दिल्ली जिला अदालतों के वकीलों ने न्यायिक कार्य से पूरी तरह से विरत रहने की घोषणा की है। हड़ताल से हज़ारों लंबित सुनवाइयों के ठप होने का ख़तरा है और बार तथा परिवहन प्राधिकारियों के बीच मनमुटाव बढ़ गया है।
राष्ट्रीय राजधानी में कानूनी बिरादरी ने यातायात प्रवर्तन दंडों में हालिया संशोधनों के प्रति अपना असंतोष दर्ज करने के लिए सीधी कार्रवाई को चुना है। जिला अदालत के वकीलों का तर्क है कि संशोधित चालान नियम अत्यधिक जुर्माना लगाते हैं और त्वरित न्यायिक निवारण के लिए पर्याप्त रास्ते के बिना प्रवर्तन अधिकारियों को मनमानी शक्तियां प्रदान करते हैं। अदालत कक्षों से दूर जाकर, अधिवक्ताओं का लक्ष्य विधायी पुनर्विचार को मजबूर करने के लिए नियमित न्यायिक कामकाज को पंगु बनाना है। यह विवाद शहरी सड़कों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले परिवहन नियामकों और प्रशासनिक अतिक्रमण के खिलाफ नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनी पेशेवरों के बीच एक गहरी संस्थागत दरार को उजागर करता है। अधिवक्ताओं का तर्क है कि स्वचालित टिकटिंग प्रणालियाँ अक्सर गलत जुर्माना उत्पन्न करती हैं जिसके लिए बोझिल प्रशासनिक अपील की आवश्यकता होती है, जिससे मोटर चालकों को उचित प्रक्रिया के बिना प्रभावी ढंग से दंडित किया जाता है। नगरपालिका अधिकारियों का मानना है कि बड़े पैमाने पर यातायात उल्लंघनों के खिलाफ समझौता न करने वाला दंड ही एकमात्र प्रभावी निवारक है। इसका तात्कालिक परिणाम दैनिक सुनवाई का भारी बैकलॉग है, जिससे अदालत में उपस्थित होने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों से यात्रा करने वाले वादियों को असुविधा होती है। जैसे-जैसे हड़ताल लंबी होती जा रही है, न्यायिक नेतृत्व पर असंतुष्ट बार एसोसिएशन और परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के बीच समझौता कराने का दबाव बढ़ता जा रहा है।
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