'दिल्ली पुलिस न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे परिवार को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी': सीजेपी के अभिजीत डुबके
चीफ जस्टिस पार्टी के नेता अभिजीत डुबके ने कहा कि दिल्ली पुलिस उन्हें और उनके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है. यह आरोप तब आया है जब जंतर-मंतर पर नियोजित विरोध प्रदर्शन को लेकर तनाव बढ़ गया है।
चीफ जस्टिस पार्टी के प्रवक्ता अभिजीत डुबके ने संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली पुलिस उन पर और उनके परिवार पर लगातार मानसिक दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बार-बार उनके रिश्तेदारों को बुलाया, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी और डराने-धमकाने की रणनीति अपनाई जिससे दैनिक जीवन कठिन हो गया। ये आरोप तब सामने आए जब शहर सार्वजनिक असहमति के लिए एक पारंपरिक स्थल जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शनों की श्रृंखला की तैयारी कर रहा है। डिपके का बयान उन कार्यकर्ताओं की शिकायतों की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है जो दावा करते हैं कि कानून प्रवर्तन विरोध को रोकने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीकों का उपयोग कर रहा है।
यह दावा लोकतांत्रिक समाज में पुलिस आचरण की कानूनी सीमाओं पर सवाल उठाता है। भारतीय कानून पुलिस को खतरों की जांच करने की अनुमति देता है, लेकिन यह नागरिकों को ऐसे उत्पीड़न से भी बचाता है जिसका कोई वैध आधार नहीं है। अदालतें पहले ही चेतावनी दे चुकी हैं कि परिवारों पर अनुचित दबाव निजता और गरिमा के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। हाल के महीनों में, कई विपक्षी समूहों ने इसी तरह के अनुभवों की सूचना दी है, जिससे मानवाधिकार पर्यवेक्षकों को दिल्ली में पुलिस प्रथाओं की स्वतंत्र समीक्षा का आह्वान करना पड़ा है। वर्तमान मामला न्यायपालिका को यह जांचने के लिए प्रेरित कर सकता है कि क्या रिपोर्ट किया गया व्यवहार कानूनी सीमाओं को पार करता है।
दिल्ली के निवासियों और व्यापक भारतीय जनता के लिए, यह मुद्दा मायने रखता है क्योंकि यह व्यक्तिगत प्रतिशोध के डर के बिना विरोध करने की क्षमता को छूता है। यदि पुलिस वास्तव में मानसिक दबाव का उपयोग कर रही है, तो यह वैध सभाओं में भागीदारी को हतोत्साहित कर सकती है और कानून-प्रवर्तन एजेंसियों में जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है। सरकार ने लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की प्रतिज्ञा की है, और किसी भी उल्लंघन से राजनीतिक प्रतिक्रिया या सुधार की मांग हो सकती है। पर्यवेक्षक पुलिस विभाग से किसी भी आधिकारिक प्रतिक्रिया और अदालतों में शिकायतों की संभावित फाइलिंग पर नजर रखेंगे।
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