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चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में हेराफेरी रोकने के लिए फॉर्म 7 दाखिल करने पर रोक लगा दी है

बड़ी संख्या में मतदाता विलोपन अनुरोधों पर व्यापक विवादों का जवाब देते हुए, चुनाव आयोग ने फॉर्म 7 जमा करने की सीमा प्रति मतदाता दस कर दी है। इस नियामक समायोजन का उद्देश्य आगामी चुनावी चक्रों के दौरान दुर्भावनापूर्ण सामूहिक लक्ष्यीकरण के खिलाफ मतदाता सूचियों की अखंडता को सुरक्षित करना है।

Times of IndiaOctober 9, 20261 min read
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चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में हेराफेरी रोकने के लिए फॉर्म 7 दाखिल करने पर रोक लगा दी है
The Strategic Consequence
मतदाता सूची संशोधनों की सख्त जांच से आगामी राज्य चुनावों में स्थानीयकृत मताधिकार से वंचित विवादों में काफी कमी आएगी।

मतदाता पंजीकरण तंत्र के भीतर व्यवस्थित दुरुपयोग के बढ़ते सबूत के बाद भारत के चुनाव आयोग ने एक निर्णायक प्रक्रियात्मक समायोजन लागू किया। नए संशोधित मानदंडों के तहत, व्यक्तिगत मतदाता अब अधिकतम दस फॉर्म 7 आवेदन दाखिल करने तक सीमित हैं, जिनका उपयोग मतदाता सूची से नाम हटाने या आपत्ति का अनुरोध करने के लिए किया जाता है। यह हस्तक्षेप विशिष्ट मतदाता वर्गों को उनकी जानकारी या सहमति के बिना मताधिकार से वंचित करने के लिए डिज़ाइन की गई समन्वित थोक फाइलिंग के संबंध में विभिन्न राज्यों से शिकायतों की एक श्रृंखला के बाद आता है। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने विसंगतिपूर्ण पैटर्न को चिह्नित किया था जहां एकल संस्थाओं ने एक साथ हजारों विलोपन अनुरोध प्रस्तुत किए थे।

इस नियामक खामी ने लोकतांत्रिक भागीदारी और सटीक जनगणना ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक तंत्र में कमजोरियों को उजागर किया। राजनीतिक गुटों और शरारती अभिनेताओं ने करीबी मुकाबले वाले निर्वाचन क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय संरचना को बदलने के लिए विकेंद्रीकृत फाइलिंग प्रक्रिया को हथियार बना लिया था। संस्थागत प्रतिक्रिया प्रशासनिक पारदर्शिता के बुरे विश्वास के शोषण के खिलाफ बचाव करते हुए चुनावी मशीनरी को आधुनिक बनाने के लिए चल रहे संघर्ष को दर्शाती है। एक कठोर संख्यात्मक सीमा लागू करके, आयोग बड़े पैमाने पर चुनावी तोड़फोड़ के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ सार्वजनिक सत्यापन में आसानी को संतुलित करना चाहता है।

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इस नीति परिवर्तन का तात्कालिक परिणाम संगठित विलोपन अभियानों की निराशा है जो मतदाता मतदान को प्रभावित करने के लिए थोक प्रशासनिक प्रस्तुतियों पर निर्भर थे। स्थानीय चुनाव कार्यालय अब काफी कम फर्जी आपत्तियों पर कार्रवाई करेंगे, जिससे प्रशासनिक कर्मचारी समन्वित स्पैम को फ़िल्टर करने के बजाय वास्तविक सत्यापन पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। राजनीतिक दलों को स्वचालित नामांकन हेरफेर से हटकर वैध मतदाता आउटरीच और पारदर्शी चुनावी जुड़ाव की ओर बढ़ते हुए, अपने जमीनी संचालन को फिर से व्यवस्थित करना चाहिए।

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