संघीय न्यायाधीश ने सख्त विदेशी छात्र वीज़ा नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी
एक संघीय अदालत ने कार्यकारी शाखा को अंतरराष्ट्रीय छात्र वीज़ा पर कठोर नए प्रतिबंध लागू करने से रोक दिया है। न्यायिक हस्तक्षेप से विदेशी ट्यूशन राजस्व पर अत्यधिक निर्भर विश्वविद्यालयों को तत्काल राहत मिलती है।
प्रस्तावित वीज़ा नियमों का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले विदेशी विद्वानों पर कठोर उपस्थिति और पाठ्यक्रम-भार सत्यापन आवश्यकताओं को लागू करना है। उच्च शिक्षा प्रशासकों ने तर्क दिया कि नियम प्रशासनिक अराजकता पैदा करेंगे और अंतरराष्ट्रीय नामांकन को हतोत्साहित करेंगे। प्रक्रियात्मक और वैधानिक आधार पर कार्यकारी कार्रवाई को चुनौती देने के लिए कई प्रमुख विश्वविद्यालय कानूनी गठबंधन में शामिल हुए। पीठासीन न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि प्रशासन ने पर्याप्त सार्वजनिक सूचना और टिप्पणी अवधि के बिना व्यापक परिवर्तन लागू करके अपने नियामक अधिकार का उल्लंघन किया। यह निर्णय वर्तमान में शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित हजारों अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए यथास्थिति बरकरार रखता है। यह फैसला आव्रजन और शिक्षा क्षेत्रों में एकतरफा संघीय नीति निर्माण के खिलाफ चल रहे न्यायिक विरोध पर प्रकाश डालता है। शैक्षणिक संस्थानों के लिए, निषेधाज्ञा अंतरराष्ट्रीय ट्यूशन फीस के नुकसान से जुड़ी संभावित वित्तीय कमी को रोकती है। हालाँकि, अनिश्चितता बनी हुई है क्योंकि न्याय विभाग उच्च अपीलीय अदालतों में फैसले के खिलाफ अपील करने पर विचार कर रहा है।
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