गुजरात उच्च न्यायालय ने विवादित मस्जिद विध्वंस पर कलेक्टर से उत्तर मांगने का आदेश दिया
गुजरात उच्च न्यायालय ने कच्छ जिले के कलेक्टर को मस्जिद के विध्वंस में प्रक्रियागत त्रुटियों का आरोप लगाने वाली याचिका के जवाब देने का आदेश दिया। इस मामले ने क्षेत्र में धार्मिक संवेदनशीलता को बढ़ा दिया है।

स्थानीय वकालत समूह द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि कच्छ में मस्जिद के विध्वंस को पर्याप्त सूचना, उचित सुनवाई या वैधानिक सुरक्षा के बिना ही किया गया। उच्च न्यायालय के आदेश में कलेक्टर को निर्णय‑निर्माण प्रक्रिया का विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिसमें नगरपालिका प्राधिकरणों से प्राप्त अनुमतियाँ और संबंधित राज्य विधि के तहत विध्वंस शक्तियों के प्रयोग का तर्क शामिल है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला संपत्ति कानून, धार्मिक अधिकार और प्रशासनिक विवेक के संगम पर स्थित है। न्यायालय का हस्तक्षेप उन कार्यकारी कदमों पर बढ़ती न्यायिक जाँच को दर्शाता है जो पूजा स्थलों को प्रभावित करते हैं, विशेषकर उन राज्यों में जहां ऐतिहासिक रूप से धार्मिक तनाव रहे हैं। याचिका में उन पूर्व घटनाओं का भी उल्लेख है जहां विध्वंस आदेशों को अतिक्रमण के अपर्याप्त प्रमाण के आधार पर चुनौती दी गई थी।
दोनों पक्षों के समुदायिक नेताओं ने शांत रहने का आह्वान किया है, प्रशासन को मुकदमेबाजी के बजाय संवाद को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। कलेक्टर के उत्तर का परिणाम गुजरात में समान विवादों के निपटारे के लिए मिसाल कायम कर सकता है, जिससे भूमि उपयोग और विरासत संरक्षण नीति पर प्रभाव पड़ सकता है। इस बीच, स्थल पुलिस गार्ड के अधीन है और स्थानीय व्यवसायों ने बढ़ते तनाव के कारण फुट ट्रैफिक में गिरावट की सूचना दी है।
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