भारत ने गिग और असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड लॉन्च किया
श्रम मंत्रालय ने गिग, प्लेटफॉर्म और पारंपरिक असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाओं को डिजाइन, निगरानी और सिफारिश करने के लिए तीन बोर्ड बनाने की घोषणा की। यह कदम एक समन्वित सुरक्षा जाल का वादा करता है लेकिन राजकोषीय बोझ और कार्यान्वयन क्षमता पर बहस भी शुरू कर देता है।

सरकार ने औपचारिक पेरोल प्रणाली के बाहर काम करने वाले श्रमिकों के लिए लक्षित लाभ चार्ट करने के स्पष्ट आदेश के साथ राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का अनावरण किया। प्रत्येक बोर्ड मंत्रालयों, नियोक्ता संघों और श्रमिक समूहों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा, जिन्हें बीमा, पेंशन और स्वास्थ्य योजनाओं का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा जाएगा जो गिग रोजगार की तरल प्रकृति को दर्शाते हैं। एक समर्पित निरीक्षण तंत्र को संस्थागत बनाकर, प्रशासन को सामाजिक सुरक्षा में लंबे समय से चले आ रहे अंतर को पाटने की उम्मीद है, जिसने लाखों लोगों को आय के झटके के प्रति संवेदनशील बना दिया है।
घोषणा के पीछे उन मंत्रालयों के बीच टकराव है जो परंपरागत रूप से श्रम कल्याण की देखरेख करते हैं और वित्त विभाग व्यय बढ़ाने से सावधान रहता है। आलोचकों का तर्क है कि जब तक स्पष्ट फंडिंग धाराएं सुरक्षित नहीं हो जातीं, बोर्ड नौकरशाही की एक और परत बन सकते हैं। इस बीच, उद्योग निकायों ने चेतावनी दी है कि अत्यधिक निर्देशात्मक नियम तेजी से बढ़ती प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था में नवाचार को बाधित कर सकते हैं। इसलिए यह नीति सामाजिक न्याय आकांक्षाओं और राज्य की राजकोषीय विवेकशीलता के चौराहे पर बैठती है, प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं को संतुलित करने के लिए नीति निर्माताओं के संकल्प का परीक्षण करती है।
यदि बोर्ड पोर्टेबल लाभ देने में सफल होता है, तो गिग कर्मचारी स्वास्थ्य कवरेज, सेवानिवृत्ति बचत और दुर्घटना बीमा तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं जो पहले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आरक्षित थे। इसके विपरीत, देरी या खंडित कार्यान्वयन से पहले से ही सरकारी वादों पर संदेह करने वाले कार्यबल के बीच अविश्वास गहराने का जोखिम है। संरचनात्मक बदलाव निजी बीमाकर्ताओं पर अल्पकालिक अनुबंधों के अनुरूप उत्पाद विकसित करने के लिए दबाव डाल सकता है, जिससे अगले वर्ष व्यापक बीमा बाजार को नया आकार मिलेगा।
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