संस्थागत फ्रैक्चर: चुनाव आयुक्तों ने वरिष्ठ अधिकारी के आचरण को चुनौती दी
एक आरटीआई खुलासे से पता चला है कि दो चुनाव आयुक्तों ने औपचारिक रूप से एक वरिष्ठ पैनल अधिकारी के आचरण पर आपत्ति जताई थी, फिर भी कैबिनेट सचिवालय ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की। यह निष्क्रियता भारत के चुनावी ढांचे के भीतर आंतरिक शिकायत तंत्र और कार्यकारी जवाबदेही के बीच एक खतरनाक अंतर को उजागर करती है।

सूचना के अधिकार के तहत भारत के चुनाव आयोग के संस्थागत पदानुक्रम में दरार को उजागर किया गया है। आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने सीधे कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को पत्र लिखकर उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग के पेशेवर आचरण पर आपत्ति जताई। यह पत्राचार आंतरिक सामंजस्य में गंभीर गिरावट का संकेत देता है, जहां स्वतंत्र निकाय के उच्चतम अधिकारियों ने एक वरिष्ठ अधिकारी के व्यवहार को संबोधित करने के लिए मानक प्रशासनिक चैनलों को दरकिनार करने के लिए मजबूर महसूस किया। यह महज एक कार्मिक विवाद नहीं है; यह एक संकेत है कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार निकाय का आंतरिक शासन दबाव में है।
अंतर्निहित तनाव स्वतंत्र आयोग और उसके कर्मचारियों को प्रशासित करने वाली कार्यकारी शाखा के बीच जटिल शक्ति गतिशीलता से उत्पन्न होता है। जब सरकार की शाखा, कैबिनेट सचिवालय को ये शिकायतें मिलीं और वह कार्रवाई करने में विफल रही, तो इससे जवाबदेही का एक शून्य पैदा हो गया। घर्षण से पता चलता है कि चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा के लिए बनाए गए संस्थागत सुरक्षा उपाय उच्च-स्तरीय व्यवहार संबंधी मुद्दों को संभालने के लिए अपर्याप्त हैं। आयोग के स्वयं के नेतृत्व की ऐसी विशिष्ट, दस्तावेजी आपत्तियों के सामने कार्यपालिका की चुप्पी निकाय की स्वतंत्रता और राज्य की अपनी आंतरिक आचार संहिता को लागू करने की इच्छा पर सवाल उठाती है।
इस निष्क्रियता का वास्तविक परिणाम चुनावी तंत्र की निष्पक्षता में जनता के विश्वास का क्षरण है। यदि आयोग के नेता किसी वरिष्ठ अधिकारी को हटाने या फटकार लगाने में असमर्थ हैं, जिसका आचरण उन्हें आपत्तिजनक लगता है, तो पूरे संस्थान की विश्वसनीयता से समझौता हो जाता है। डाउनस्ट्रीम हताहत मतदाता है, जिसे अब सवाल करना होगा कि क्या उनके वोटों की गिनती करने वाली संस्था आंतरिक रूप से एकजुट है या अनसुलझे आंतरिक संघर्षों से खंडित है। यह घटना एक मिसाल कायम करती है कि कार्यपालिका द्वारा आंतरिक शिकायतों को नजरअंदाज किया जा सकता है, जिससे संभावित रूप से भविष्य में कदाचार को बढ़ावा मिलेगा और भारत की लोकतांत्रिक नींव की संरचनात्मक अखंडता कमजोर होगी।
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