जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने श्रीनगर में डल झील पर शिकारा मोटरबोट, जेट स्की के उपयोग पर रोक लगा दी है
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने श्रीनगर में डल झील पर मोटर चालित शिकारा नौकाओं और जेट स्की के उपयोग पर रोक लगा दी है। जो नावें प्रशासन की हैं और आपातकाल, कानून-व्यवस्था या आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं, उन्हें प्रतिबंध से छूट दी गई है।

उच्च न्यायालय ने उन याचिकाओं को प्राप्त करने के बाद अपना आदेश जारी किया, जिनमें डल झील पर मोटर चालित वॉटरक्राफ्ट से जुड़े बढ़ते पर्यावरणीय नुकसान और सुरक्षा जोखिमों पर प्रकाश डाला गया था। झील, कश्मीर का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण और सांस्कृतिक प्रतीक है, पारंपरिक रूप से हाथ से खींचे जाने वाले शिकारों द्वारा नेविगेट किया जाता है। हाल के वर्षों में, ऑपरेटरों ने मोटर चालित संस्करण और जेट स्की पेश की, जिससे शोर, जल प्रदूषण और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई, जिससे स्थानीय निवासियों और पर्यावरण समूहों को कानूनी हस्तक्षेप की तलाश करने के लिए प्रेरित किया गया।
अदालत का फैसला विशेष रूप से निजी ऑपरेटरों को मोटर चालित शिकारा और जेट स्की का उपयोग करने से रोकता है, लेकिन यह राज्य प्रशासन के स्वामित्व वाले जहाजों के लिए अपवाद बनाता है। उन छूट वाली नौकाओं को आपातकालीन सेवाओं, कानून और व्यवस्था कर्तव्यों और आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए तैनात किया जा सकता है। फैसले में कहा गया है कि बाढ़, भूस्खलन या सुरक्षा घटनाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया के लिए ऐसे उपयोग आवश्यक हैं, और इसलिए पूर्ण प्रतिबंध से इसमें बाधा नहीं आनी चाहिए।
पर्यटन क्षेत्र के लिए, निर्णय का अर्थ शांत, अधिक पारंपरिक नौकायन अनुभव की वापसी है जिसकी कई पर्यटक अपेक्षा करते हैं। स्थानीय विक्रेता जो मोटर चालित नावों पर निर्भर थे, उन्हें अपने व्यवसाय मॉडल को समायोजित करने की आवश्यकता होगी, संभावित रूप से गैर-मोटर चालित शिकारा या अन्य सेवाओं में स्थानांतरित होना होगा। यह फैसला नीति निर्माताओं को यह भी संकेत देता है कि पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीरता से लिया जा रहा है, जिससे झील नियमों को सख्ती से लागू किया जा सकता है और स्थायी पर्यटन पहल का विकास हो सकता है। भारतीय पाठकों को ध्यान देना चाहिए कि यह मामला आर्थिक जरूरतों को संतुलित करते हुए प्राकृतिक विरासत के संरक्षण पर व्यापक राष्ट्रीय फोकस को दर्शाता है।
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