जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने सीमा पट्टी पर बेटी के विरासत अधिकारों की पुष्टि की
जम्मू-कश्मीर में शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि पैतृक संपत्ति पर बेटी के दावे को वैधानिक सीमा अवधि से रोका नहीं जा सकता है। यह निर्णय पूरे केंद्र शासित प्रदेश में लिंग-तटस्थ उत्तराधिकार सिद्धांतों को मजबूत करता है।
यह मामला तब उत्पन्न हुआ जब एक बड़ी संपत्ति पर पारिवारिक विवाद उच्च न्यायालय में पहुंच गया, जहां पुरुष उत्तराधिकारियों ने बेटी को विरासत से बाहर करने के लिए एक सीमा खंड लागू किया। पीठ ने समानता की संवैधानिक गारंटी और संपत्ति कानून में लैंगिक पूर्वाग्रह को खत्म करने के उद्देश्य से हाल के विधायी संशोधनों की जांच की। सीमा बचाव को खारिज करके, न्यायाधीशों ने महिलाओं के आर्थिक अधिकारों को कायम रखने वाले तरीके से क़ानून की व्याख्या करने की व्यापक न्यायिक इच्छा का संकेत दिया।
कानूनी विद्वानों ने कहा कि यह निर्णय भारत भर में हाल के फैसलों की एक श्रृंखला के अनुरूप है, जिसने विरासत कानून में पितृसत्तात्मक बाधाओं को धीरे-धीरे खत्म कर दिया है। अदालत के तर्क में राष्ट्रीय क़ानून और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों दोनों का संदर्भ दिया गया, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, जिससे फैसले को मानवाधिकार दायित्वों के एक बड़े ढांचे के भीतर शामिल किया गया है। इस फैसले ने निचली अदालतों को उन सीमा तर्कों की जांच करने के लिए एक स्पष्ट संदेश भी भेजा जो वास्तविक समानता को कमजोर कर सकते हैं।
व्यावहारिक रूप से, फैसले से पूरे क्षेत्र में महिलाओं के समान दावों की लहर शुरू होने की उम्मीद है, जिससे संभावित रूप से पारिवारिक अदालतों में मुकदमों का बोझ बढ़ जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बेटियों को स्वचालित रूप से सह-मालिकों के रूप में मान्यता दी जाए, संपत्ति रजिस्ट्रारों को दस्तावेज़ीकरण प्रक्रियाओं को संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। अगले बारह महीनों में, विधायकों को स्पष्ट दिशानिर्देशों को संहिताबद्ध करने, मुकदमेबाजी को कम करने और अधिक समावेशी संपत्ति बाजार को बढ़ावा देने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
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