विकास प्राधिकरणों की मनमानी पर हाईकोर्ट का अंकुश: ब्रोशर से अलग नई शर्तें थोपकर प्लॉट आवेदन रद्द करना गैरकानूनी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि विकास प्राधिकरण आधिकारिक ब्रोशर में शामिल न की गई प्रक्रियात्मक शर्तों के आधार पर प्लॉट के आवेदनों को खारिज नहीं कर सकते। यह फैसला इस कानूनी सिद्धांत को मजबूत करता है कि प्रशासनिक निकायों को प्रक्रिया के बीच में मनमानी मांगें रखने के बजाय प्रकाशित नियमों का ही सख्ती से पालन करना होगा।

यह कानूनी विवाद तब शुरू हुआ जब नोएडा अथॉरिटी (NOIDA) ने एक सामान्य प्लॉट आवेदन को केवल इसलिए खारिज कर दिया, क्योंकि आवेदक ने ऐसा दस्तावेज जमा नहीं किया था जिसका मूल ब्रोशर में कोई उल्लेख नहीं था। प्रभावित डेवलपर्स और आवेदकों ने इस फैसले को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों को बदलना प्रशासनिक निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि प्रक्रिया के बीच में नियम बदलने से अनिश्चितता का माहौल बनता है और नागरिक नौकरशाही की मनमानी का शिकार होते हैं।
अपने महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थापित कानूनी सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि 'खेल शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते।' बेंच ने टिप्पणी की कि आवेदक बड़ा वित्तीय फैसला लेते समय केवल आधिकारिक ब्रोशर में दी गई शर्तों पर ही भरोसा करते हैं। जिन दस्तावेजों को पहले कभी मांगा ही नहीं गया था, उन्हें जमा न करने पर आवेदकों को दंडित करके अथॉरिटी ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है।
अदालत का यह हस्तक्षेप नागरिकों और निवेशकों को नगर विकास बोर्डों की मनमानी बाधाओं से बचाने के लिए एक मजबूत नजीर पेश करता है। अब डेवलपर्स और आवेदकों के पास ऐसे फैसलों के खिलाफ कानूनी सुरक्षा कवच है। यह फैसला नगर निकायों के लिए एक सख्त संदेश है कि प्रशासनिक सुविधा कभी भी पारदर्शिता और पहले से तय नियमों से ऊपर नहीं हो सकती।
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