कर्नाटक को 2.8 लाख एसआईआर सुनवाई के बैकलॉग का सामना करना पड़ता है, बेंगलुरु में दो‑तिहाई की हिस्सेदारी है
कर्नाटक राज्य सूचना आयोग ने आश्चर्यजनक रूप से 280,000 लंबित एसआईआर सुनवाई की रिपोर्ट दी है, जिसमें अकेले राजधानी शहर बहुमत के लिए जिम्मेदार है। यह बाधा पारदर्शिता तंत्र और सार्वजनिक जवाबदेही की प्रभावकारिता को खतरे में डालती है।
ठोस दरार तब स्पष्ट हो गई जब कर्नाटक राज्य सूचना आयोग ने खुलासा किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के लिए 2.8 लाख आवेदन अनसुलझे हैं, जिनमें से लगभग दो-तिहाई मामलों को बेंगलुरु संभाल रहा है। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सीमित स्टाफिंग, प्रक्रियात्मक देरी और नागरिक याचिकाओं में वृद्धि ने बैकलॉग को बढ़ा दिया है, जिससे खुलेपन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता में विश्वास कम हो गया है। सार्वजनिक रूप से जारी किए गए डेटा ने उपचारात्मक कार्रवाई के लिए नागरिक-समाज समूहों से तत्काल कॉल को प्रेरित किया।
अंतर्निहित तनाव बढ़ती सूचना-जागरूक आबादी और अत्यधिक विस्तारित प्रशासनिक तंत्र के बीच टकराव में निहित है। जबकि आरटीआई ढांचा नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, बढ़ती पेंडेंसी प्रणालीगत तनाव को प्रकट करती है, जिससे अतिरिक्त आयुक्तों, डिजिटल फाइलिंग सिस्टम और सख्त समयसीमा की आवश्यकता पर बहस छिड़ जाती है। कानूनी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक देरी से सूचना का अधिकार अप्रभावी हो सकता है, जिससे कानून का उद्देश्य ही कमजोर हो जाएगा।
डाउनस्ट्रीम हताहतों में खोजी पत्रकारिता में मंदी, सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट में देरी और सरकारी पारदर्शिता में विश्वास की संभावित कमी शामिल है। सार्वजनिक परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण डेटा की प्रतीक्षा कर रहे नागरिकों को असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, जबकि अधिकारियों को कथित अस्पष्टता के लिए जांच में वृद्धि का जोखिम उठाना पड़ सकता है। जवाब में, राज्य अतिरिक्त संसाधन आवंटित करने या प्रौद्योगिकी-संचालित केस प्रबंधन अपनाने पर विचार कर सकता है, ऐसे उपाय जो आने वाले वर्ष में सूचना के प्रवाह को धीरे-धीरे बहाल कर सकते हैं।
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