कर्नाटक उच्च न्यायालय ने POCSO दोषसिद्धि को पलट दिया, नाबालिग की परिपक्वता को माना
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बच्चों के यौन अपराधों से सुरक्षा अधिनियम के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि पीड़ित के पास पर्याप्त विश्व अनुभव था। इस निर्णय ने बाल संरक्षण कानून और व्यक्तिगत स्वायत्तता के बीच संतुलन पर बहस को जन्म दिया।

एक ऐतिहासिक निर्णय में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपहरण और यौन उत्पीड़न के लिए दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए अभियोजन पक्ष के याचिका को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि नाबालिग लड़की ने परिस्थिति की समझ दिखाई जो POCSO मामलों में पारंपरिक रूप से आवश्यक असुरक्षा की सीमा से अधिक थी।
न्यायमंडल ने ज़ोर दिया कि कानून को एक तेज़ हथियार नहीं बनना चाहिए, और प्रत्येक आरोप का पीड़ित की जानकारी और सहमति के आधार पर सूक्ष्म मूल्यांकन आवश्यक है।
इस निर्णय ने एक निचली अदालत के आदेश को उलट दिया था जिसने आरोपी को कई वर्षों की कैद की सज़ा दी थी।
यह निर्णय उस समय आया है जब भारत की कानूनी प्रणाली बाल संरक्षण कानूनों के बढ़ते दायरे से जूझ रही है, जबकि नागरिक स्वतंत्रता समूहों ने सुरक्षा को कमजोर करने के खिलाफ चेतावनी दी है।
आलोचकों का तर्क है कि न्यायालय का तर्क POCSO के संरक्षणात्मक उद्देश्य को कमजोर करने का precedent बना सकता है, जिससे अपराधियों को संभावित रूप से अवसर मिल सकता है।
समर्थकों का मानना है कि यह निर्णय न्यायिक विवेक को पुनर्स्थापित करता है, जिससे गंभीर दंड का स्वतः लागू होना रोका जा सके जहां तथ्यात्मक परिस्थिति अलग हो।
इस निर्णय के प्रभाव सार्वजनिक विमर्श और कानूनी प्रथा में पहले से ही दिखाई दे रहे हैं।
वकालत संगठनों ने आगामी मामलों में amicus briefs दायर करने की योजना बनाई है, नाबालिग की क्षमता के मानदंड पर स्पष्टता चाहने के लिए।
इस बीच, कानून प्रवर्तन एजेंसियां जांच प्रोटोकॉल की समीक्षा कर रही हैं ताकि साक्ष्य संग्रह न्यायमंडल द्वारा समर्थित सूक्ष्म दृष्टिकोण के अनुरूप हो।
व्यापक सामाजिक प्रभाव भविष्य में पीड़ितों के साक्षात्कार और न्यायालयों द्वारा गवाहियों के वजन में बदलाव के रूप में परिलक्षित हो सकता है।
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