कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गृह-ऋण उधारकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक होम लोन उधारकर्ता के खिलाफ एक बैंक द्वारा दायर आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया, जिसके बिल्डर ने एक परियोजना छोड़ दी और यूनिट को तीसरे पक्ष को बेच दिया। यह फैसला संकटग्रस्त रियल एस्टेट मामलों में दंडात्मक कानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ उधारकर्ता की सुरक्षा को मजबूत करता है।

न्यायमूर्ति मीरा नायर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उधारकर्ता के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का बैंक का प्रयास निराधार था, यह देखते हुए कि डिफ़ॉल्ट बिल्डर द्वारा परियोजना को छोड़ने के कारण हुआ था। अदालत ने कहा कि उधारकर्ता ने बिल्डर के उल्लंघन के बिंदु तक सभी पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा किया था, और उपभोक्ता को दंडित करना इक्विटी के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। एफआईआर को रद्द करके, निर्णय एक मिसाल कायम करता है कि वित्तीय संस्थानों को आपराधिक मुकदमा चलाने से पहले डिफ़ॉल्ट के मूल कारण को संबोधित करना होगा।
यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब भारत का रियल एस्टेट क्षेत्र रुकी हुई परियोजनाओं और देरी से हैंडओवर की समस्या से जूझ रहा है, जिससे अनगिनत घर खरीदार कानूनी उलझन में हैं। उपभोक्ता वकालत समूहों ने लंबे समय से तर्क दिया है कि अंतिम उपाय के ऋणदाताओं के रूप में कार्य करने वाले बैंकों को डेवलपर दिवालियापन की गोलीबारी में फंसे उधारकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कानून को हथियार नहीं बनाना चाहिए। इसलिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला राज्य की सीमाओं से परे प्रतिध्वनित होता है, जो उधारकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने और जिम्मेदार ऋण प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अन्यत्र अदालतों के लिए एक टेम्पलेट पेश करता है।
बैंकिंग उद्योग के लिए, फैसला उचित परिश्रम प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने की आवश्यकता का संकेत देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऋण समझौतों में डेवलपर डिफ़ॉल्ट के लिए स्पष्ट आकस्मिकताएं शामिल हों। यह नियामकों को नागरिक ऋण वसूली में आपराधिक प्रावधानों के उपयोग को सीमित करने वाले दिशानिर्देश जारी करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। इस बीच, घर खरीदने वालों को कुछ हद तक आश्वासन मिलता है कि न्यायपालिका अनुचित उत्पीड़न को रोकने के लिए हस्तक्षेप करेगी, संभावित रूप से आवास बाजार में विश्वास बहाल करेगी और अगले बारह महीनों में मामूली मांग में सुधार लाएगी।
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