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न्यायिक निर्णयों के कारण काजीरंगा का बफर जोन राज्य प्राधिकरण को सौंप दिया गया है

एक हालिया फैसले ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास न्यायिक रूप से अनिवार्य बफर को सीमित कर दिया, जिससे राज्य को विकास के लिए भूमि को फिर से आवंटित करने की अनुमति मिल गई। यह निर्णय पार्क की पारिस्थितिक अखंडता को खतरे में डालता है और अन्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक मिसाल कायम करता है।

LiveLawOctober 24, 20261 min read
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न्यायिक निर्णयों के कारण काजीरंगा का बफर जोन राज्य प्राधिकरण को सौंप दिया गया है
The Strategic Consequence
यदि इसी तरह के फैसले बढ़ते हैं, तो भारत के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को निवास स्थान की मापनीय हानि का अनुभव हो सकता है, जिससे अगले बारह महीनों में प्रजातियों की गिरावट में तेजी आएगी।

ठोस दरार तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के सुरक्षात्मक बफर को कम कर दिया, जिससे असम राज्य को बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए क्षेत्र के कुछ हिस्सों को फिर से उपयोग करने की अनुमति मिल गई। यह फैसला राज्य सरकार की एक याचिका पर आधारित था जिसमें कहा गया था कि बफर का आकार आर्थिक विकास, विशेष रूप से सड़क विस्तार और औद्योगिक क्षेत्रीकरण में बाधा डालता है। कानूनी परिधि को फिर से परिभाषित करके, न्यायपालिका ने पर्यावरणीय निगरानी का एक उपाय अदालतों से राज्य की प्रशासनिक मशीनरी में स्थानांतरित कर दिया।

संरक्षण अधिवक्ताओं के बीच अंतर्निहित तनाव लंबे समय से मौजूद है, जो तर्क देते हैं कि पार्क के प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे की सुरक्षा के लिए एक मजबूत बफर आवश्यक है, और राज्य के अधिकारी जो दावा करते हैं कि अत्यधिक प्रतिबंध क्षेत्रीय विकास में बाधा डालते हैं। यह निर्णय भारतीय पर्यावरण कानून में व्यापक मतभेद को दर्शाता है, जहां अदालतों ने ऐतिहासिक रूप से पारिस्थितिक स्थानों के संरक्षक के रूप में कार्य किया है, जबकि राज्य सरकारें भूमि-उपयोग लचीलेपन पर जोर देती हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह निर्णय दशकों के आवास संरक्षण को कमजोर करता है, जबकि समर्थक रोजगार सृजन और बेहतर कनेक्टिविटी की संभावना की ओर इशारा करते हैं।

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डाउनस्ट्रीम प्रभाव तत्काल और ठोस है: वन्यजीव गलियारे खंडित हो सकते हैं, मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ सकता है और प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा हो सकता है। पर्यटन पर निर्भर स्थानीय समुदायों में आगंतुकों की संख्या में गिरावट देखी जा सकती है, जबकि डेवलपर्स पहले से बंद भूमि तक पहुंच प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। यह मिसाल अन्य राज्यों को बफर ज़ोन में समान कटौती की मांग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जो संभावित रूप से भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के नेटवर्क के लिए सुरक्षात्मक ढांचे को नष्ट कर सकती है।

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