केरल उच्च न्यायालय ने शाम 5 बजे के बाद गिरफ्तार व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने पर प्रतिबंध लगाने वाले दिशानिर्देश को रद्द कर दिया
केरल उच्च न्यायालय ने राज्य के उस दिशानिर्देश को अमान्य कर दिया है जिसमें गिरफ्तार व्यक्तियों को शाम 5 बजे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने पर रोक लगा दी गई थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देने की आवश्यकता को बरकरार रखते हुए इस प्रतिबंध ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।

केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जारी एक विवादास्पद दिशानिर्देश को रद्द कर दिया है, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेटों के समक्ष गिरफ्तार व्यक्तियों की पेशी को एक विशिष्ट समय सीमा तक सीमित कर दिया गया था। दिशानिर्देश में यह आदेश दिया गया था कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को शाम 5 बजे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लाया जा सकता है, आलोचकों का तर्क है कि यह नियम पुलिस के लिए न्यायिक निरीक्षण के बिना कानूनी सीमा से परे संदिग्धों को हिरासत में रखने का एक रास्ता बनाता है। अदालत ने पाया कि यह व्यापक प्रतिबंध मनमाना था और गिरफ्तारी से चौबीस घंटे की वैधानिक समय सीमा के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था।
अपने फैसले में, पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार मनमानी हिरासत और पुलिस ज्यादती के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है। एक कठोर कटऑफ समय लगाकर, राज्य ने प्रभावी ढंग से कानून प्रवर्तन को अगले दिन तक न्यायिक जांच में देरी करने की अनुमति दी, जिससे संभावित रूप से बिना निगरानी वाली हिरासत की अवधि बढ़ गई। अदालत ने कहा कि इस तरह की देरी का फायदा कबूलनामा लेने या संदिग्धों पर दबाव डालने के लिए किया जा सकता है, जिससे आपराधिक न्याय प्रक्रिया की अखंडता कमजोर हो सकती है। यह निर्णय प्रक्रियात्मक मामलों में कार्यपालिका की अतिरेक पर रोक लगाने का काम करता है जो सीधे तौर पर नागरिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है।
हालाँकि, अदालत ने दिशानिर्देश की पूरी रूपरेखा को खारिज नहीं किया। इसने उस प्रावधान को बरकरार रखा जिसमें पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करने से पहले मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देने की आवश्यकता थी। इस प्रक्रियात्मक कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायिक अधिकारी मामले की तुरंत सुनवाई के लिए तैयार और उपलब्ध हो। इस आवश्यकता को बरकरार रखते हुए, न्यायालय ने व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा की अनिवार्यता के साथ कुशल न्यायिक प्रशासन की आवश्यकता को संतुलित किया। इस निर्णय से यह प्रभावित होने की उम्मीद है कि केरल भर के पुलिस स्टेशन गिरफ्तारी और पेशी के संबंध में अपने दैनिक कार्यों का प्रबंधन कैसे करते हैं।
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