सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि लाइव-स्ट्रीम की गई कार्यवाही व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं है
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि लाइव-स्ट्रीम कार्यवाही के व्यावसायिक उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध जनता को उन्हें देखने से नहीं रोकता है। बयान का उद्देश्य अदालत की प्रक्रियाओं की सुरक्षा की आवश्यकता के साथ पारदर्शिता को संतुलित करना है।
हाल की सुनवाई में, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक ऐसे खंड पर बढ़ते भ्रम को संबोधित किया जो लाइव-स्ट्रीम अदालती कार्यवाही के व्यावसायिक शोषण पर रोक लगाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निषेध उन गतिविधियों पर लक्षित है जो प्रसारण से लाभ चाहते हैं, जैसे कि विज्ञापन या भुगतान की गई सदस्यता, और वास्तविक समय में कार्यवाही देखने के जनता के अधिकार पर रोक लगाने के आदेश के समान नहीं है। यह स्पष्टीकरण तब आया जब कई मीडिया घरानों ने चिंता जताई कि यह नियम हाई-प्रोफाइल मामलों की लाइव कवरेज प्रदान करने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकता है।
महामारी के बाद से सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई ऑनलाइन कर रहा है, एक ऐसा कदम जिसकी खुलेपन को बढ़ाने और नागरिकों को सीधे न्यायिक विकास का पालन करने की अनुमति देने के लिए प्रशंसा की गई है। हालाँकि, अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि अप्रतिबंधित व्यावसायिक उपयोग संस्था की गरिमा को कमजोर कर सकता है और सनसनीखेज को जन्म दे सकता है। अनुमति योग्य सार्वजनिक दर्शन और निषिद्ध लाभ कमाने वाली गतिविधियों के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचकर, पीठ अदालत की मर्यादा की रक्षा करते हुए लाइव स्ट्रीम के शैक्षिक मूल्य को संरक्षित करने की उम्मीद करती है।
कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि स्पष्टीकरण इस बात को प्रभावित कर सकता है कि समाचार चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म भविष्य की सुनवाई के लिए अपने कवरेज की संरचना कैसे करते हैं। यह भारत की अन्य अदालतों के लिए भी एक मिसाल कायम करता है जो इसी तरह की स्ट्रीमिंग पहल पर विचार कर रहे हैं। आम जनता के लिए, बयान आश्वस्त करता है कि लाइव न्यायिक कार्यवाही तक पहुंच निःशुल्क रहेगी, जो एक खुली न्यायपालिका के सिद्धांत को मजबूत करेगी जो लोगों के प्रति जवाबदेह है।
Comments 0