मद्रास उच्च न्यायालय ने कलिंगारायण नहर का पानी शीघ्र छोड़ने का आदेश दिया
पीठ ने इरोड में पंद्रह हजार एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई करने वाली कलिंगारायण नहर में पानी छोड़ने पर निर्णय लेने के लिए अधिकारियों को दो सप्ताह का समय दिया। देरी के कारण खड़ी फसलें कमजोर हो गई थीं, जिसके कारण न्यायिक हस्तक्षेप करना पड़ा।
इरोड जिले के किसान लंबे समय से अपने धान के खेतों और नकदी फसलों को पानी देने के लिए कलिंगारायण नहर पर निर्भर रहे हैं, फिर भी एक नवीकरण परियोजना ने नियमित सिंचाई सत्र के दौरान पानी के प्रवाह को रोक दिया। जैसे ही नहर सूखी रही, सैटेलाइट इमेजरी और जमीनी रिपोर्टों में फसलें मुरझाने और किसानों की परेशानी में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके लिए स्थानीय अधिकारियों को फोन करना पड़ा। मद्रास उच्च न्यायालय ने एक कृषि संघ द्वारा दायर याचिका का जवाब देते हुए, सिंचाई विभाग को या तो पानी छोड़ने या निरंतर रोक के लिए विस्तृत औचित्य प्रदान करने के लिए दो सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की।
यह विवाद बुनियादी ढांचे के उन्नयन और तत्काल कृषि आवश्यकताओं के बीच एक गहरे टकराव को रेखांकित करता है, जो कि तमिलनाडु के जल-कमी वाले क्षेत्रों में दोहराया जाता है। जबकि नवीकरण का उद्देश्य नहर की लाइनिंग में सुधार करना और रिसाव के नुकसान को कम करना है, समय कई फसलों के लिए महत्वपूर्ण विकास चरण के साथ मेल खाता है, जो दीर्घकालिक दक्षता लाभ और अल्पकालिक आजीविका सुरक्षा के बीच तनाव को उजागर करता है। राज्य के अधिकारियों ने तर्क दिया है कि समय से पहले पानी छोड़े जाने से अधूरे कार्यों को नुकसान हो सकता है, फिर भी आलोचकों का तर्क है कि आकस्मिक उपायों की कमी खराब योजना को दर्शाती है।
यदि अदालत के आदेश को तुरंत लागू किया जाता है, तो तत्काल लाभ खड़ी फसलों के पुनरुद्धार में होगा, जिससे कृषि आय में कई सौ मिलियन रुपये के अनुमानित नुकसान को रोका जा सकेगा। लंबी अवधि में, यह मामला जल-संसाधन परियोजनाओं की अधिक चुस्त न्यायिक निगरानी के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है, जो एजेंसियों को भविष्य के नवीकरण योजनाओं में आपातकालीन रिलीज प्रोटोकॉल को एम्बेड करने के लिए मजबूर कर सकता है। कृषि समुदाय का अनुमान है कि यह निर्णय आगामी मानसून सीज़न से पहले नीतिगत चर्चाओं को भी प्रभावित करेगा, जिससे राज्य भर में जल आवंटन प्राथमिकताओं को संभावित रूप से नया आकार मिलेगा।
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