महाराष्ट्र ने खाद्य निरीक्षण प्राधिकरण को पुनः प्राप्त करने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील की
राज्य ने 2023 FSSAI आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की, जिसने महाराष्ट्र से केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त खाद्य फर्मों का निरीक्षण करने की शक्ति छीन ली। कानूनी लड़ाई ने पहले ही संघीय बनाम राज्य नियामक क्षमता पर बहस छेड़ दी है।

मई 2023 में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एक आदेश जारी किया, जिसमें राज्य के अधिकारियों को केंद्रीय लाइसेंस के तहत संचालित होने वाले खाद्य व्यवसायों का निरीक्षण करने से रोक दिया गया, जिससे उद्योग के एक बड़े हिस्से की निगरानी प्रभावी ढंग से केंद्रीकृत हो गई। महाराष्ट्र, जो एक विशाल खाद्य-प्रसंस्करण क्षेत्र का घर है, ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके अपने निरीक्षण विशेषाधिकारों की बहाली की मांग की। अदालत की सुनवाई ने उद्योग निकायों का ध्यान आकर्षित किया है, जिन्हें डर है कि खंडित निरीक्षण से नियामक अंतराल पैदा हो सकता है।
यह विवाद समान मानकों के लिए केंद्र सरकार के अभियान और स्थानीय स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदंडों को लागू करने की राज्यों की इच्छा के बीच व्यापक तनाव को दर्शाता है। महाराष्ट्र का तर्क है कि उसके जमीनी निरीक्षकों के पास क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं का सूक्ष्म ज्ञान है, जो स्वच्छता प्रोटोकॉल को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम बनाता है। इसके विपरीत, एफएसएसएआई का कहना है कि एक एकीकृत ढांचा प्रयासों के दोहराव को रोकता है और देश के खाद्य बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करता है। यह मामला भारत के संघीय ढांचे में शक्ति संतुलन के लिए एक अग्निपरीक्षा बन गया है।
क्या उच्च न्यायालय को राज्य के पक्ष में फैसला देना चाहिए, यह अन्य क्षेत्रों को समान केंद्रीय निर्देशों को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से निरीक्षण व्यवस्थाओं में गड़बड़ी हो सकती है। खाद्य निर्माताओं को अलग-अलग अनुपालन आवश्यकताओं का सामना करना पड़ सकता है, जबकि उपभोक्ताओं को उनके स्थान के आधार पर सुरक्षा के विभिन्न स्तरों का अनुभव हो सकता है। परिणाम संभवतः खाद्य-सुरक्षा शासन के भविष्य को आकार देगा और क्षेत्राधिकार की सीमाओं को स्पष्ट करने के उद्देश्य से विधायी सुधारों को प्रभावित करेगा।
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