महाराष्ट्र की PMRDA ने किसानों की सहमति के बिना TP परियोजनाएँ छोड़ने की धमकी दी
पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (PMRDA) ने घोषणा की कि यदि स्थानीय किसानों और ग्राम पंचायतों का कम से कम आधा हिस्सा किसी TP परियोजना का विरोध करता है, तो वह परियोजना रोकी जाएगी। इस कदम से शहरी विस्तार योजनाओं के प्रति ग्रामीण विरोध की बढ़ती प्रवृत्ति स्पष्ट होती है।
यह स्पष्ट हुआ जब PMRDA के अधिकारियों ने सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि किसी भी TP योजना को तब तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक प्रभावित किसान समुदाय और उनके ग्राम पंचायतों की 50 प्रतिशत सहमति न हो। यह घोषणा उन गांवों में हुई, जहां भूमि अधिग्रहण के लिए योजनाबद्ध गांवों में किसानों ने उच्च मुआवजा और आजीविका सुरक्षा की गारंटी की मांग की। परियोजना की व्यवहार्यता को सामुदायिक स्वीकृति से जोड़कर, प्राधिकरण ने अपनी विकास रणनीति में एक नया चर पेश किया, जिससे कई अरब-रुपये के शहरीकरण परियोजनाओं की दिशा बदल सकती है।
इस तनाव का मूल कारण तेज शहरी विकास की महत्वाकांक्षा और कृषि आजीविका के संरक्षण के बीच टकराव है। राज्य सरकार के मंत्रालय निवेश को बढ़ावा देने और महाराष्ट्र की खाद्य आपूर्ति की रीढ़ बनाते किसानों की शिकायतों को संबोधित करने के बीच फंसे हुए हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि किसान सहमति की यह आवश्यकता भविष्य की भूमि-उपयोग वार्ताओं के लिए मिसाल कायम कर सकती है, जिससे अन्य क्षेत्रीय निकाय समान सामुदायिक सहभागिता ढांचे अपना सकें। इस बीच, रियल-एस्टेट डेवलपर्स ने परियोजना समयसीमा और वित्तीय संरचनाओं में इस नीति द्वारा उत्पन्न अनिश्चितता के प्रति चिंता व्यक्त की है।
इसके परिणामस्वरूप आवासीय और वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण में देरी हो सकती है, जिन्हें पुणे के टेक कॉरिडोर के बढ़ते कार्यबल के लिए earmarked किया गया था। यह संभावित विराम निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं और लॉजिस्टिक्स फर्मों जैसी सहायक उद्योगों को भी प्रभावित कर सकता है, जो मांग में उछाल की उम्मीद कर रहे थे। दूसरी ओर, यह नीति किसानों के समूहों को बेहतर शर्तों पर बातचीत करने का सशक्तिकरण दे सकती है, जिससे ग्रामीण हितधारकों और शहरी योजनाकारों के बीच शक्ति संतुलन पुनः स्थापित हो सकता है और आने वाले वर्ष में महाराष्ट्र के विकास एजेंडा के आकार पर प्रभाव पड़ सकता है।
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