दक्षिणी क्षेत्रीय विद्युत टैरिफ में संरचनात्मक बदलाव की तैयारी
दक्षिणी भारत में राज्य नियामक निकायों ने आगामी नियंत्रण अवधि के लिए बिजली मूल्य निर्धारण मानदंडों में सुधार के लिए व्यापक सार्वजनिक परामर्श निर्धारित किया है। ये आगामी समायोजन औद्योगिक उपभोक्ताओं और आवासीय परिवारों के लिए समान रूप से नई वित्तीय आधार रेखाएँ स्थापित करेंगे।
नियामक अधिकारी 2027 में शुरू होने वाले पांच-वर्षीय नियामक चक्र के लिए मूल्य निर्धारण संरचनाओं को निर्धारित करने के लिए परिचालन व्यय और ट्रांसमिशन क्षमता की व्यवस्थित रूप से समीक्षा कर रहे हैं। हितधारक बैठकें स्वीकार्य लागत और सब्सिडी आवंटन पर बहस करने के लिए उपयोगिता अधिकारियों, औद्योगिक उपभोक्ताओं और उपभोक्ता अधिकारों की वकालत करने वालों को एक साथ लाती हैं। ये हाइब्रिड सत्र उपभोक्ता सामर्थ्य सीमा के मुकाबले राज्य वितरण कंपनियों की वित्तीय व्यवहार्यता पर बातचीत करने के लिए प्राथमिक क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। इन प्रशासनिक सुनवाई के पीछे उच्च-भुगतान वाले वाणिज्यिक उद्यमों और सब्सिडी वाले घरेलू उपयोगकर्ताओं के बीच क्रॉस-सब्सिडी को लेकर तीव्र वित्तीय घर्षण है। औद्योगिक संघ नियमित रूप से तर्क देते हैं कि बढ़े हुए वाणिज्यिक टैरिफ स्थानीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को दंडित करते हैं, जबकि नियामक सामाजिक कल्याण जनादेश को संतुलित करने के लिए संघर्ष करते हैं। राज्य उपयोगिताएँ उच्च पारेषण घाटे और विरासत ऋण दायित्वों से जूझ रही हैं जो दीर्घकालिक वित्तीय योजना को जटिल बनाती हैं। परिणामी टैरिफ मानदंड पूरे क्षेत्र में आधे दशक तक औद्योगिक विस्तार और आवासीय बिजली व्यय को निर्देशित करेंगे। पूंजीगत व्यय की समय-सीमा की गणना करने वाले व्यवसाय भविष्य के परिचालन ओवरहेड्स का आकलन करने के लिए कार्यवाही की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। अंततः, अंतिम रूप दिए गए नियम यह निर्धारित करेंगे कि क्या राज्य वितरण नेटवर्क राजकोषीय शोधनक्षमता हासिल कर सकते हैं या सरकारी बेलआउट पर निर्भर रह सकते हैं।
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