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न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास बहाल करें: विरोध प्रदर्शनों पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सिब्बल

पूर्व मंत्री सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों की सराहना की, जिसका उद्देश्य शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को अवैध हिरासत से बचाना और दिल्ली मेट्रो और इंटरनेट सेवाओं को सामान्य रूप से चालू रखना है। उन्होंने कहा कि यह फैसला न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बहाल करने में मदद करता है। अदालत ने केंद्र को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि शांतिपूर्ण सभाएं बाधित न हों और विरोध प्रदर्शन के दौरान आवश्यक सेवाएं निर्बाध रहें।

The Hindu NationalOctober 11, 20261 min read
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न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास बहाल करें: विरोध प्रदर्शनों पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सिब्बल
The Strategic Consequence
सरकार की कार्यान्वयन योजना और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर किसी भी अनुवर्ती सुनवाई पर नज़र रखें।

सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होने वाले नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से निर्देशों का एक सेट जारी किया। पीठ ने निर्देश दिया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उचित कानूनी औचित्य के बिना व्यक्तियों को हिरासत में नहीं लेना चाहिए और केंद्र सरकार को ऐसे आयोजनों के दौरान दिल्ली मेट्रो सेवाओं के निर्बाध संचालन की गारंटी देनी चाहिए। इसके अलावा, अदालत ने आदेश दिया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी स्थिर रहनी चाहिए, जिससे किसी भी कृत्रिम शटडाउन को रोका जा सके जो प्रदर्शनकारियों और जनता के बीच संचार में बाधा उत्पन्न कर सके।

पूर्व कानून मंत्री सिब्बल ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह देश की न्याय प्रणाली में विश्वास बहाल करता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सत्तारूढ़ एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, जैसे इकट्ठा होने और असहमति व्यक्त करने का अधिकार, उच्चतम न्यायालय द्वारा संरक्षित किया जाएगा। सिब्बल ने यह भी कहा कि यह निर्णय भविष्य के मामलों के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में काम कर सकता है जहां अधिकारी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के बहाने नागरिक स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास करते हैं।

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यह निर्देश ऐसे समय में आए हैं जब कई शहरों में आर्थिक सुधारों से लेकर पर्यावरण संबंधी चिंताओं तक कई मुद्दों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं। मेट्रो और इंटरनेट जैसी आवश्यक सेवाओं को चालू रखने का आदेश देकर, अदालत का उद्देश्य उस तरह के व्यवधान को रोकना है जो जनता की निराशा को बढ़ा सकता है और स्थिति को बढ़ा सकता है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह फैसला सरकार को अपने विरोध-प्रबंधन प्रोटोकॉल की समीक्षा करने के लिए मजबूर कर सकता है और यह प्रभावित कर सकता है कि देश भर में भविष्य के प्रदर्शनों को कैसे संभाला जाएगा।

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