सामान्य निर्देश, डांट-डपट नहीं, उकसाव: गुजरात उच्च न्यायालय ने दो डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द किया, जिन्हें निवासी की आत्महत्या में सहायता का आरोप था
गुजरात उच्च न्यायालय ने दो डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया, जिन्हें एक मेडिकल रेजिडेंट की आत्महत्या में उकसाने का आरोप था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सामान्य अनुशासनात्मक कार्रवाई को आपराधिक उकसाव के बराबर नहीं माना जा सकता।

मामला तब शुरू हुआ जब गुजरात के एक शिक्षण अस्पताल में एक मेडिकल रेजिडेंट ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस ने दो वरिष्ठ डॉक्टरों को संभावित उकसाने वाले के रूप में नामित करते हुए FIR दायर की। FIR में आरोप था कि डॉक्टरों ने रेजिडेंट पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की, जिससे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई।
गुजरात उच्च न्यायालय में यह मामला सुनाया गया, जहाँ याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि FIR संस्थागत प्रबंधन पर आपराधिक कानून का अति प्रयोग है।
न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट किया गया कि यद्यपि रैगिंग और उत्पीड़न अस्वीकार्य हैं, लेकिन संस्थागत संघर्ष या डांट-डपट को आत्महत्या के उकसाव के कानूनी मानदंड पर खरा नहीं उतरता। न्यायालय ने बताया कि आपराधिक दायित्व के लिए आत्म-ध्वंस को प्रोत्साहित करने वाला स्पष्ट और जानबूझकर कार्य आवश्यक है, जो प्रस्तुत साक्ष्यों में नहीं दिखा। अतः FIR को रद्द कर दिया गया, यह कहते हुए कि पेशेवर सेटिंग में अनुशासनात्मक कार्रवाई अलग प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भविष्य में आत्महत्या के उकसाव से संबंधित मामलों को संभालने के तरीके को प्रभावित कर सकता है, विशेषकर शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों में। यह फैसला अनुशासनात्मक उपायों और आपराधिक आचरण के बीच स्पष्ट नीतियों की आवश्यकता पर बल देता है, साथ ही छात्रों और कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य समर्थन के महत्व को भी रेखांकित करता है। गुजरात के अस्पतालों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने परामर्श सेवाओं और शिकायत तंत्रों की समीक्षा करें।
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