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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऑनलाइन अदालत फ़ीड के दुरुपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से लाइव अदालत फ़ीड के ऑनलाइन दुरुपयोग को रोकने हेतु सुरक्षा उपाय अपनाने का निर्देश दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को उच्च न्यायालयों व अन्य हितधारकों के सुझावों का संकलन प्रस्तुत किया।

The Hindu NationalOctober 30, 20261 min read
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऑनलाइन अदालत फ़ीड के दुरुपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए
The Strategic Consequence
मंत्रालय की आगामी अधिसूचना में विशिष्ट लाइसेंसिंग आवश्यकताओं और दण्डों पर ध्यान दें।

हाल ही की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर अदालत की कार्यवाही के लाइव फ़ीड के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। अदालत ने चिंता जताई कि बिना प्रतिबंध के स्ट्रीमिंग से न्यायिक निर्णयों का विकृत प्रसारण, गोपनीयता का उल्लंघन और गलत सूचना का प्रसार हो सकता है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक विस्तृत नोट प्रस्तुत किया जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों, कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज समूहों से एकत्रित सिफारिशें शामिल थीं, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नियामक ढाँचे का मसौदा तैयार करने का आग्रह किया।

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सुझावों में कई व्यावहारिक मुद्दे उजागर किए गए हैं, जैसे कि अदालत की कार्यवाही प्रसारित करने वाले प्लेटफ़ॉर्म के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली की आवश्यकता, कॉपीराइटेड सामग्री को चिन्हित करने के लिए रीयल‑टाइम मॉनिटरिंग तंत्र, और बिना अनुमति के फ़ीड को बदलने या पुनः प्रकाशित करने वाले संस्थाओं पर दंड। देश भर के उच्च न्यायालयों ने ऐसे मामलों की रिपोर्ट की है जहाँ क्लिप्स को संपादित कर सनसनीखेज शीर्षक बनाए गए, जिससे न्यायपालिका में सार्वजनिक विश्वास कम हुआ।

मंत्रालय से अपेक्षा है कि वह नियमों को अंतिम रूप देने से पहले न्यायपालिका, मीडिया निकायों और प्रौद्योगिकी कंपनियों से परामर्श करेगा, ताकि पारदर्शिता और अदालत की अखंडता की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे।

भारतीय पाठकों को इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अदालत की कार्यवाही की पहुँच खुली न्याय व्यवस्था की आधारशिला है, जबकि बिना नियंत्रण के डिजिटल वितरण उस सिद्धांत को कमजोर कर सकता है। स्पष्ट दिशानिर्देश कानूनी परिणामों की विश्वसनीयता बनाए रखने, वादी-प्रतिवादी व गवाहों की गोपनीयता की रक्षा करने और गलत कथाओं के प्रसार को रोकने में मदद करेंगे, जो सार्वजनिक राय या चल रहे मामलों को प्रभावित कर सकती हैं। यह कदम सरकार के डिजिटल सामग्री को नियंत्रित करने के व्यापक प्रयास का भी संकेत देता है, जब ऑनलाइन उपभोग तेजी से बढ़ रहा है।

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