सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के स्पीकर को विधायक बर्खास्तगी याचिका पर निर्णय देने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर को लंबित बर्खास्तगी याचिका पर निर्णय देने के लिए दो महीने की कड़ी समय सीमा निर्धारित की। यह हस्तक्षेप दलभंग मामलों में लम्बी विधायी देरी को रोकने के लिए किया गया है।

संवैधानिक विवाद तब उत्पन्न हुआ जब विपक्षी विधायक ने एक ऐसे विधायक के खिलाफ बर्खास्तगी याचिका दायर की जो पार्टी बदल गया, जिससे राजनीतिक दलभंग और anti-defection law की प्रभावशीलता पर पुरानी बहस छिड़ गई। प्रारम्भिक दायर होने के कई महीने बीत जाने के बावजूद, विधानसभा स्पीकर के कार्यालय ने औपचारिक सुनवाई शुरू नहीं की और न ही कोई निर्णय निकाला। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इस जानबूझकर की गई निष्क्रियता ने दलभंगकर्ता को विधायी विशेषाधिकार बनाए रखने और संवैधानिक दंड से बचने की सुविधा दी।
सुप्रीम कोर्ट की दखल देने से विधायी स्पीकरों की द्वि-भूमिका—राजनीतिक बर्खास्तगी मामलों में निर्णायक के रूप में—से जुड़ी संस्थागत टकराव की निरंतरता उजागर होती है। आलोचकों का कहना रहा है कि न्यायिक शक्ति को राजनीतिक पदाधिकारियों में देना हितों के टकराव को जन्म देता है, जिससे पक्षपाती देरी होती है। दो महीने की कड़ी समय सीमा थोपकर कोर्ट ने उन विधायी कार्यवाहीयों पर न्यायिक निगरानी को दोबारा स्थापित किया है जो पक्षपाती लाभ के लिए अनिश्चितकाल तक टलती रहती थीं।
इस निर्देश का ठोस परिणाम स्पीकर के कार्यालय पर पारदर्शी निर्णय देने का दबाव बनना है, जो राज्य विधानसभाओं में समान अनसुलझे दलभंग मामलों के लिए एक व्यावहारिक मिसाल स्थापित करता है। विधायक के खिलाफ निर्णय से राज्य विधानसभा में संख्यात्मक संतुलन बदल सकता है और भविष्य में फर्श पर पार्टी बदलने वालों को हतोत्साहित कर सकता है। व्यापक प्रणालीगत प्रभाव यह सिद्धांत मजबूत करता है कि संवैधानिक समयसीमा सभी विधायी अधिकारियों पर समान रूप से लागू होती है।
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