सुप्रीम कोर्ट ने जल निकायों की सुरक्षा के लिए व्यापक राज्य आर्द्रभूमि मानचित्रण को अनिवार्य किया
सर्वोच्च न्यायालय ने जल निकायों को जीवन के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग घोषित किया है। राज्यों को अब सख्त न्यायिक समयसीमा के तहत सभी क्षेत्रीय आर्द्रभूमियों का सीमांकन और संरक्षण करना चाहिए।
एक ऐतिहासिक पर्यावरणीय निर्देश में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य प्रशासनों को अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर प्रत्येक आर्द्रभूमि का व्यवस्थित रूप से मानचित्रण और सीमांकन करने का आदेश दिया है। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि प्राकृतिक जल निकाय जीवन के संवैधानिक अधिकार का एक अनिवार्य घटक हैं, जो वाणिज्यिक अचल संपत्ति हितों का स्थान लेते हैं। यह फैसला प्रमुख महानगरीय और ग्रामीण जिलों में समान रूप से बढ़ते शहरी अतिक्रमण और पारिस्थितिक क्षरण के बीच आया है।
पर्यावरण अधिवक्ताओं ने बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए पारिस्थितिक बफर के प्रणालीगत जल निकासी के खिलाफ लंबे समय से अभियान चलाया है। न्यायिक हस्तक्षेप नगर निगमों और राज्य राजस्व विभागों पर बाध्यकारी प्रशासनिक दायित्व थोपता है। मैपिंग अधिदेशों का अनुपालन करने में विफलता अड़ियल नौकरशाहों के खिलाफ सीधे अवमानना कार्यवाही को आमंत्रित करेगी, जिससे सबूत का बोझ डेवलपर्स पर डाल दिया जाएगा।
देश भर में शहरी नियोजन ढांचे को अब इन पारिस्थितिक सूची को मास्टर ज़ोनिंग योजनाओं में शामिल करना चाहिए। वर्तमान में संवेदनशील हाइड्रोलॉजिकल क्षेत्रों के पास प्रस्तावित रियल एस्टेट परियोजनाएं आसन्न रद्दीकरण या महत्वपूर्ण रीडिज़ाइन का सामना कर रही हैं। डाउनस्ट्रीम परिणाम पर्यावरण संरक्षण और जल विज्ञान बहाली की दिशा में नगरपालिका बजट का एक बड़ा पुनर्वितरण है।
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